सरकार ने पिछले ५ साल से हमारा आत्मिक और आर्थिक शोषण करने में कोई कसर नहीं छोडी : Ganesh Dixit

साथियों सबसे पहले आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मोर्चे द्वारा नितिन मेहता एंड २ others के माध्यम से जो रिट मानदेय के लिए डाली गयी थी उसको माननीय न्यायाधीश स्थेलकर साहब ने यह कहकर हमारा पक्ष रखा कि “ it is not disputed that the claim of the petitioners is for the period which they were working at apprentice teacher is not paid salary but paid honorarium”
साथियों ये पंक्तियाँ स्पष्ट करती हैं कि माननीय न्यायाधीश स्वयं मान रहे हैं कि इन्हें पूरा मानदेय मिलना चाहिए लेकिन आप जानते हैं कि सरकार पिछले ५ साल से हमारा आत्मिक और आर्थिक शोषण करने में कोई कसर नहीं छोडी है | आज भी हम जितनी आशा इनसे करते हैं वह सब व्यर्थ है |
साथ ही साथ हमारे जो याची बन्धु हैं जो कि NCTE की समस्त अर्हताओं को पूरा करते हैं उसके पश्चात भी अभी तक इस सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण नियुक्ति नहीं प्राप्त कर पाए हैं उनके लिए भी संघर्ष अनवरत जारी रहेगा | हमें आजतक जो भी प्राप्त हुआ है वह माननीय न्यायालय द्वारा ही प्राप्त हुआ है अतः ९० दिन और १२० दिन की प्रतीक्षा की अपेक्षा (क्षमा चाहता हूँ जिनको अभी कानून के बारे में अल्प ज्ञान है ) हमें अनवरत संघर्ष करते रहना पडेगा | हमारे समस्त चयन के करीब साथियों , भले ही शिक्षा मित्र और स्पेशल कटेगरी के पद जोड़ने के आदेश हो गए हों पर आपको संघर्ष जारी रखना होगा | पिछली मुलाक़ात में १५ दिन का समय scert निदेशक ने हमसे माँगा था
| अतः १० जून को आप सभी scert अवश्य आयें | ये रही आदेश की प्रति
Court No. - 7
Case :- WRIT - A No. - 26309 of 2016
Petitioner :- Nitin Mehta And 2 Others
Respondent :- State Of U.P. And 5 Others
Counsel for Petitioner :- Shantanu Khare,Ashok Khare
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Prem Prakash Yadav
Hon'ble B. Amit Sthalekar,J.
Heard Shri Sunil Kumar Srivastava holding brief of Shri Shantanu Khare for the petitioners, Shri Prem Prakash Yadav, learned counsel appearing for the respondents no. 3 and 4 and Shri Vijay Kumar Singh, learned standing counsel for the respondents no. 1 and2.
The petitioners are seeking a direction to the respondents to disburse the arrears of salary as Apprentice Teacher. It is not disputed that the claim of the petitioners is for the period during which they were� working as Apprentice Teacher and Apprentice Teacher is not paid salary but paid honorarium.�
The respondents may file counter affidavit within four weeks.
List thereafter.
Order Date :- 30.5.2016
संघे शक्ति सर्वदा
जय टेट
जय हिन्द
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