परिषदीय विद्यालयों में गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों
की भर्ती में टीईटी अंक का वेटेज दिए जाने की मांग के लिए हाईकोर्ट में
दर्जनों अपीलें दाखिल हैं। इन सभी पर सोमवार को सुनवाई होगी।
ऋषि श्रीवास्तव व अन्य साहित दर्जनों अपीलों पर बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की पीठ ने निर्देश दिया है कि इन सभी याचिकाओं को सुनवाई हेतु एक साथ प्रस्तुत किया जाए।
ऋषि श्रीवास्तव व अन्य साहित दर्जनों अपीलों पर बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की पीठ ने निर्देश दिया है कि इन सभी याचिकाओं को सुनवाई हेतु एक साथ प्रस्तुत किया जाए।
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याची के अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी और विनय
श्रीवास्तव ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना
कर 15वें और 16वें संशोधन के आधार पर भर्ती कर रहा है, जबकि दोनों संशोधन
न्यायालय द्वारा रद्द किए जा चुके हैं। एनसीटीई और हाईकोर्ट की पूर्णपीठ के
निर्णय में टीईटी अंकों को वेटेज देने की बात कही गई है, इसके बावजूद
भर्ती प्रक्रिया में टीईटी अंकों को वेटेज नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट ने
इसे गंभीरता से लेते हुए सभी अपीलों को आठ अगस्त को सुनवाई के लिए प्रस्तुत
करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने महाधिवक्ता से भी अपेक्षा की है वह इस मामले के निस्तारण में अदालत का सहयोग करेंगे। याचिका में 14 जनवरी 2014 के शासनादेश का हवाला देकर कहा गया है कि शासनादेश में भर्ती प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति और दिशा निर्देश लेकर प्रारंभ करने का निर्देश है, क्योंकि नियमावली में संशोधन का मामला सुप्रीमकोर्ट में लंबित है। इसके बावजूद बिना किसी निर्देश के चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
कोर्ट ने महाधिवक्ता से भी अपेक्षा की है वह इस मामले के निस्तारण में अदालत का सहयोग करेंगे। याचिका में 14 जनवरी 2014 के शासनादेश का हवाला देकर कहा गया है कि शासनादेश में भर्ती प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति और दिशा निर्देश लेकर प्रारंभ करने का निर्देश है, क्योंकि नियमावली में संशोधन का मामला सुप्रीमकोर्ट में लंबित है। इसके बावजूद बिना किसी निर्देश के चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
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