राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में 16448 शिक्षकों की भर्ती में चयनित शिक्षामित्रों को एक सप्ताह में एनओसी देने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश हुआ है। शिक्षामित्रों ने इसे न्याय की जीत बताते हुए खुशी का इजहार किया है। वहीं परिषद सचिव ने सभी जिलों से भर्ती की अद्यतन रिपोर्ट मांगी है।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती में दूरस्थ बीटीसी करने वाले शिक्षामित्रों ने भी आवेदन किया था। बड़ी संख्या में शिक्षामित्रों का चयन भी हुआ है और उन्हें नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन कई जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्हें एनओसी देने में आनाकानी कर रहे हैं। इस पर कन्नौज के शिक्षामित्रों ने इस प्रकरण को हाईकोर्ट में चुनौती दी। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि बीएसए एक सप्ताह में चयनित शिक्षामित्रों को एनओसी व धारणाधिकार सौंपे। इस निर्णय का दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने स्वागत किया है और इसे शिक्षामित्रों की जीत बताया है।
दरअसल, हाईकोर्ट में इस प्रकरण पर सुनवाई हो रही है कि भर्ती के समय परिषद सचिव ने एक आदेश जारी कर हापुड़, बागपत और जालौन के अभ्यर्थियों तथा बीएलएड और डीएड के अभ्यर्थियों को किसी भी जिले से आवेदन करने की छूट दी है, जबकि अन्य जिलों के अभ्यर्थी उसी जिले से आवेदन कर सकते हैं जहां से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि काउंसिलिंग में दोहरा नियम लागू किया जाना उचित नहीं है।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती में दूरस्थ बीटीसी करने वाले शिक्षामित्रों ने भी आवेदन किया था। बड़ी संख्या में शिक्षामित्रों का चयन भी हुआ है और उन्हें नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन कई जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्हें एनओसी देने में आनाकानी कर रहे हैं। इस पर कन्नौज के शिक्षामित्रों ने इस प्रकरण को हाईकोर्ट में चुनौती दी। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि बीएसए एक सप्ताह में चयनित शिक्षामित्रों को एनओसी व धारणाधिकार सौंपे। इस निर्णय का दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने स्वागत किया है और इसे शिक्षामित्रों की जीत बताया है।
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दरअसल, हाईकोर्ट में इस प्रकरण पर सुनवाई हो रही है कि भर्ती के समय परिषद सचिव ने एक आदेश जारी कर हापुड़, बागपत और जालौन के अभ्यर्थियों तथा बीएलएड और डीएड के अभ्यर्थियों को किसी भी जिले से आवेदन करने की छूट दी है, जबकि अन्य जिलों के अभ्यर्थी उसी जिले से आवेदन कर सकते हैं जहां से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि काउंसिलिंग में दोहरा नियम लागू किया जाना उचित नहीं है।
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