Friday 25 November 2016

प्राथमिक शिक्षकों को राहत, टीईटी वेटेज का मामला सुप्रीम कोर्ट रिफर, सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित है प्रकरण

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : शैक्षणिक गुणांक के आधार पर नियुक्त किए गए प्रदेश के 79 हजार प्राथमिक शिक्षकों को फिलहाल राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उनकी नियुक्ति में एनसीटीई की गाइडलाइन को
नजरअंदाज करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में यह प्रकरण पहले से लंबित है। कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है।राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन करके शैक्षणिक गुणांक के आधार पर कई चरणों में लगभग 79 हजार नियुक्तियां की हैं। इनमें उर्दू शिक्षक भी शामिल हैं। इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर 36 याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई थी। याचिकाओं में आधार लिया गया है कि 15वां 16वां संशोधन हाईकोर्ट द्वारा रद किया जा चुका है। चयनित अध्यापकों की ओर से अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी, सीमांत सिंह, विभू राय ने एनसीटीई के नियम 9बी की वैधता को भी चुनौती दी।

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