पदोन्नति कोटे के पद पर नहीं हो सकती मृतक आश्रित की नियुक्ति: हाईकोर्ट

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पदोन्नति कोटे के पद पर मृतक आश्रित कोटे से नियुक्ति नहीं की जा सकती। यदि पद खाली है तो प्रबंध समिति इस आधार पर आश्रित को नियुक्ति देने से इन्कार नहीं कर सकती कि उसे खाली पद को खुली भर्ती विज्ञापन के जरिए भरने का अधिकार है।
कोर्ट ने मृतक आश्रित को नियुक्ति देने से इन्कार करने के आदेश को अवैध करार देते हुए रद कर दिया है। साथ ही याची को नियुक्ति देने के जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी के आदेश को सही माना है।1यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की खंडपीठ ने खेदन लाल राष्ट्रीय इंटर कालेज की प्रबंध समिति की अपील पर दिया है। अपील पर अधिवक्ता एसबी सिंह व विपक्षी अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने बहस की। मालूम हो कि प्रीती देवी के पति रामबाबा इंटर कालेज वाराणसी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। सेवाकाल में उनका निधन हो गया। इस एक पद प्रोन्नति कोटे का खाली था तो जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी ने खेदनलाल राष्ट्रीय इंटर कालेज की प्रबंध समिति को विधवा की आश्रित कोटे में सहायक लिपिक पद पर नियुक्ति का आदेश दिया। सुनवाई न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई। कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश को नियमानुसार सही माना। इस आदेश को प्रबंध समिति ने विशेष अपील में चुनौती दी और कहा कि याची की नियुक्ति रामबाबा कालेज में की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आश्रित कोटे में नियुक्ति के लिए रामबाबा कालेज में पद रिक्त नहीं है और रेग्यूलेशन 106 के अंतर्गत जिला विद्यालय निरीक्षक ने सही आदेश दिया है। प्रबंध समिति नियुक्ति देने से इन्कार नहीं कर सकती।