एनबीटी, लखनऊ हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने के मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को जारी रहेगी।
यह आदेश जस्टिस आरएस चैहान की बेंच ने गुरुवार को मोहम्मद रिजवान और अन्य की ओर से दायर अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिकाओं में राज्य सरकार की ओर से 7 जनवरी को घोषित क्वॉलिफाइंग मार्क्स को चुनौती दी गई है। सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित क्षेणी के अभ्यर्थियों के लिए 60% क्वॉलिफाइंग मार्क्स घोषित किए है। याचियों का कहना है कि 1 दिसंबर 2018 को भर्ती का विज्ञापन देते समय यह तय नहीं था। 6 जनवरी को लिखित परीक्षा होने के बाद सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए क्वॉलिफाइंग मार्क्स तय कर दिए। याचियों का तर्क है कि एक बार भर्ती प्र्रकिया शुरू होने के बाद नियमों मे परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से याचिकाओं का विरोध किया गया। बहस लंबी चलने की वजह अदालत ने सुनवाई शुक्रवार को जारी रखने का निर्णय लिया। इस बीच याचियों ने आशंका जताई कि सरकार परीक्षा परिणाम निकाल सकती है। इस पर कोर्ट ने सरकार को शुक्रवार तक मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया।
यह आदेश जस्टिस आरएस चैहान की बेंच ने गुरुवार को मोहम्मद रिजवान और अन्य की ओर से दायर अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिकाओं में राज्य सरकार की ओर से 7 जनवरी को घोषित क्वॉलिफाइंग मार्क्स को चुनौती दी गई है। सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित क्षेणी के अभ्यर्थियों के लिए 60% क्वॉलिफाइंग मार्क्स घोषित किए है। याचियों का कहना है कि 1 दिसंबर 2018 को भर्ती का विज्ञापन देते समय यह तय नहीं था। 6 जनवरी को लिखित परीक्षा होने के बाद सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए क्वॉलिफाइंग मार्क्स तय कर दिए। याचियों का तर्क है कि एक बार भर्ती प्र्रकिया शुरू होने के बाद नियमों मे परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से याचिकाओं का विरोध किया गया। बहस लंबी चलने की वजह अदालत ने सुनवाई शुक्रवार को जारी रखने का निर्णय लिया। इस बीच याचियों ने आशंका जताई कि सरकार परीक्षा परिणाम निकाल सकती है। इस पर कोर्ट ने सरकार को शुक्रवार तक मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया।