बेसिक शिक्षा विभाग ने दरकिनार कर दिया कोर्ट के आदेश को भी : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

जिले में चल रहे फर्जी स्कूलों को बंद कराने में बेसिक शिक्षा विभाग ने कोर्ट के आदेश को भी दरकिनार कर दिया। शहर के समाजसेवी ने हाईकोर्ट में 2013 में रिट दायर करअधिकारियों के खिलाफ अवैध रुप से स्कूल
चलवाने का आरोप लगा कार्रवाई की मांग की थी।
मामले में मुख्य न्यायाधीश ने डीएम और बीएसए एटा को फर्जी स्कूलों को बंद कराने के आदेश दिए थे। लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी ने फर्जी स्कूलों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अब समाज सेवी हाईकोर्ट आदेश के अवमानना के खिलाफ रिट दायर कर रहा है।

जिले में मान्यताविहीन स्कूलों को बंद कराने की मांग कई सालों से की जा रही है। समाजसेवी अनार सिंह ने हाईकोर्ट में साक्ष्यों के साथ जनहित याचिका दायर की थी। फर्जी स्कूल बंद कराने के लिए वर्ष 2013 से अभी तक कई बार शिकायत हुई, लेकिन अधिकारियों ने स्कूलों को नोटिस जारी किए। पूर्व में तहसील दिवस के प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेकर डीएम ने फर्जी स्कूल बंद कराने के आदेश दिए थे, लेकिन निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर अनार सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। इस पर 28, अक्तूबर, 2015 को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने फर्जी स्कूल बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन डीएम और बेसिक शिक्षा अधिकारी उच्च न्यायालय के आदेश को ताक पर रख दिया और फर्जी स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
अब अनार सिंह कोर्ट के आदेश की अवमानना लेकर दोबारा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। मारहरा में दो दर्जन से अधिक फर्जी स्कूल संचालित हैं।
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