जागरण संवाददाता, एटा: सहायक अध्यापकों के 16448 पदों पर होने वाली भर्ती को लेकर अवैधानिक तरीके से बड़ी संख्या में हुए आवेदन के विरोध में शनिवार को बीटीसी प्रशिक्षुओं ने कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया।
इस दौरान उनका कहना था कि 16 अगस्त को होने वाली सहायक अध्यापक भर्ती की प्रथम काउंसिलिंग से पूर्व आवेदनों को मदर लिस्ट से फिल्टर कराया जाए। ताकि अवैध आवेदनों की छटनी के बाद वैध आवेदकों को सहायक अध्यापक भर्ती के लिए मौका मिल सके।
बीटीसी प्रशिक्षु अर्पित उपाध्याय ने जिलाधिकारी के नाम उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि 16448 सहायक अध्यापक भर्ती में बहुत से आवेदक ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी प्रशिक्षण अर्हता 16 जून 2016 के बाद अर्जित की है, जबकि शासनादेश में अर्हता की अंतिम तिथि 16 जून 2016 नियत की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इसलिए काउंसि¨लग के समय अनिवार्य रूप से आवेदकों के सभी अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के जारी होने की तिथि की जांच की जाए। शुभम गुप्ता ने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त न्यूनतम 50 फीसद अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने की योग्यता निर्धारित की गई। ऐसे में टीईटी और सीटीईटी प्रमाणपत्र जिन अभ्यर्थियों को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण द्वारा दिए गए हैं और वे अर्हता नहीं रखते उन अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में शामिल न किया जाए।
ज्ञापन सौंपने वाले बीटीसी प्रशिक्षुओं में दीपक कुमार आर्य, सुनील कुमार यादव, रमन दीक्षित, नीरेश यादव, अभय यादव, अमित शाक्य, विनोद यादव, अमित कुमार, प्रदीप कुमार, गौरव कुमार यादव, देशदीपक संजय कुमार वर्मा आदि प्रशिक्षु शामिल हैं।
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इस दौरान उनका कहना था कि 16 अगस्त को होने वाली सहायक अध्यापक भर्ती की प्रथम काउंसिलिंग से पूर्व आवेदनों को मदर लिस्ट से फिल्टर कराया जाए। ताकि अवैध आवेदनों की छटनी के बाद वैध आवेदकों को सहायक अध्यापक भर्ती के लिए मौका मिल सके।
बीटीसी प्रशिक्षु अर्पित उपाध्याय ने जिलाधिकारी के नाम उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि 16448 सहायक अध्यापक भर्ती में बहुत से आवेदक ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी प्रशिक्षण अर्हता 16 जून 2016 के बाद अर्जित की है, जबकि शासनादेश में अर्हता की अंतिम तिथि 16 जून 2016 नियत की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इसलिए काउंसि¨लग के समय अनिवार्य रूप से आवेदकों के सभी अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के जारी होने की तिथि की जांच की जाए। शुभम गुप्ता ने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त न्यूनतम 50 फीसद अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने की योग्यता निर्धारित की गई। ऐसे में टीईटी और सीटीईटी प्रमाणपत्र जिन अभ्यर्थियों को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण द्वारा दिए गए हैं और वे अर्हता नहीं रखते उन अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में शामिल न किया जाए।
ज्ञापन सौंपने वाले बीटीसी प्रशिक्षुओं में दीपक कुमार आर्य, सुनील कुमार यादव, रमन दीक्षित, नीरेश यादव, अभय यादव, अमित शाक्य, विनोद यादव, अमित कुमार, प्रदीप कुमार, गौरव कुमार यादव, देशदीपक संजय कुमार वर्मा आदि प्रशिक्षु शामिल हैं।
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