Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

हाईकोर्ट ने खाली सीटों की मांगी जानकारी, राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में कुल कितनी सीटें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में बीटीसी कोर्स में प्रवेश मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में कुल कितनी सीटें हैं और कितनी खाली रह गई हैं। कोर्ट ने पूछा है कि अंतरिम आदेश से
प्रवेश पाए 196 छात्रों को क्या दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया जा सकता है।
सरकार को 30 सितंबर तक हलफनामा मांगा है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने हिमांशु सिंह व पांच अन्य की विशेष अपील पर दिया है।
 प्रदेश सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के अंतरिम आदेश से सरकारी कॉलेजों में प्रवेश पाए 196 छात्रों की याचिकाएं खारिज होने के बाद सरकार ने प्रवेश निरस्त कर दिया है। उनकी सीटों पर नए छात्रों का प्रवेश लिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर तक प्रवेश पूरा करने का निर्देश दिया है। सरकारी सीटें भरी जा चुकी हैं। इस पर अपीलार्थी वरिष्ठ अधिवक्ता जीके सिंह का कहना है कि प्राइवेट कॉलेजों में सीटों खाली हैं जिन पर याचियों का प्रवेश किया जा सकता है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत प्रवेश बंद हो चुका है। इस पर कोर्ट ने खाली सीटों की जानकारी मांगी।

sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

إرسال تعليق

0 تعليقات

latest updates

latest updates

Random Posts