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शिक्षामित्रों की सुनवाई 2 मई को, डेढ़ लाख शिक्षामित्र हाईकोर्ट के समायोजन रद्द करने के फैसले के बाद से सुप्रीमकोर्ट के फैसले का कर रहे इंतजार

शिक्षामित्रों के शिक्षक पद पर समायोजन केस में सुनवाई 2 मई को होगी। प्रदेश में अब तक डेढ़ लाख के लगभग शिक्षामित्रों को नियुक्ति दी गई है। इसे हाईकोर्ट ने अवैध ठहराया था और कहा था कि बिना टीईटी पास लोगों को शिक्षक के रूप में निुयक्त नहीं किया जा सकता।
नई दिल्ली :  सुप्रीम कोर्ट ने यूपी टीईटी व शैक्षणिक मेरिट पर शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कहा जो लोग अध्यापन कर रहे हैं वे करते रहेंगे। पर जो नई भर्ती होंगी उसके लिए कोर्ट दिशा-निर्देश जारी करेगा। जस्टिस आदर्श गोयल और यूयू ललित की पीठ ने गुरुवार को विस्तृत सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। शिक्षक योग्यता परीक्षा (टीईटी ) पास उम्मीदवार टीईटी के साथ शैक्षणिक योग्यता जोड़ने के नियम (13 और 15) का विरोध कर रहे हैं। यूपी सरकार ने नियम बनाया था कि सिर्फ टीईटी पास करना ही पर्याप्त नहीं होगा इसके लिए उनका शैक्षणिक रिकार्ड भी देखा जाएगा और उसके आधार पर ही मेरिट बनेगी। फैसले को चुनौती दी थी: यह मामला हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसा नियम बनाने का हक केंद्र को है न कि यूपी को। कुछ ने इसे चुनौती दी थी।

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