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66 हजार सहायक शिक्षकों से नहीं होगी छेड़छाड़, सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी के संकेत

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के 66 हजार सहायक शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी के संकेत आये हैं। कोर्ट ने गुरुवार को सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि भर्ती हो चुके करीब 66 हजार सहायक शिक्षकों को नहीं छेड़ा जाएगा।
कोर्ट भविष्य में भर्ती के मानक तय करने पर अपना फैसला सुनाएगा। दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों का मामला सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य मामले से अलग कर दिया है और शिक्षा मित्रों के मामले पर कोर्ट दो मई को सुनवाई करेगा।
यह मामला उप्र के प्राथमिक स्कूलों में 2011 की सहायक शिक्षक भर्ती योजना का है जिसमें 72825 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। भर्तियां हुईं लेकिन 20 नवंबर 2013 को हाई कोर्ट ने योग्यता मानदंडों से जुड़ा राज्य सरकार का 15वां संशोधन रद करते हुए भर्तियां निरस्त कर दी थीं। यह होना है कि सहायक शिक्षकों की भर्ती का मानदंड टीईटी होगा या फिर एकेडेमिक मेरिट मानक होगा। मामले में उप्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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