Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन पर 23 अक्टूबर तक रोक

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के समायोजन पर लगी रोक 23 अक्टूबर तक बढ़ा दी है और राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने अजय कुमार सिंह व चार अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर जानकारी मांगी थी। संयुक्त सचिव ने याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा का कहना है कि छात्र संख्या के आधार पर अध्यापकों को अतिरिक्त घोषित करना सही नही है। अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 लागू होने के बाद विषयवार अध्यापक नियुक्त होना अनिवार्य है। अंग्रेजी, गणित व कला विषय के अलग-अलग अध्यापक होना चाहिए। ऐसे में समायोजन कानून के विपरीत होने के कारण यह रद होने योग्य है। याचिका की सुनवाई अब 23 अक्टूबर को होगी।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

Post a Comment

0 Comments

latest updates

latest updates

Random Posts