केंद्रीय कर्मियों का ओवरटाइम बंद, कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी हुआ आदेश

केंद्र सरकार ने परिचालन कर्मियों (ऑपरेशनल स्टाफ) को छोड़कर अपने बाकी कर्मचारियों का ओवरटाइम भत्ता बंद करने का फैसला किया है।
कार्मिक मंत्रलय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। यह आदेश भारत सरकार के सभी मंत्रलयों, विभागों, उनसे संबद्ध और अधीन आने वाले कार्यालयों पर लागू होगा। परिचालन कर्मियों में ऐसे सभी गैर-मंत्रलयी अराजपत्रित केंद्रीय कर्मी शामिल हैं जो सीधे तौर पर कार्यालयों के सुचारू संचालन में शामिल हैं। इनमें वे कर्मी भी शामिल हैं जिन पर विद्युत और यांत्रिक उपकरणों के संचालन की जिम्मेदारी है। मंत्रलयों एवं विभागों की संबंधित प्रशासनिक शाखा को सभी परिचालन कर्मियों की सूची तैयार करने का आदेश दिया गया है। इसमें किसी श्रेणी विशेष के कर्मचारियों को परिचालन कर्मियों की सूची में शामिल करने का कारण भी बताना होगा। सरकार ने ओवरटाइम प्रदान करने के लिए इसे बायोमेटिक अटेंडेंस से जोड़ने का फैसला भी किया है। इसके अलावा ओवरटाइम की दरों को संशोधित भी नहीं किया जाएगा। इसका भुगतान 1991 में जारी आदेश के मुताबिक ही किया जाएगा। ओवरटाइम का भुगतान तभी किया जाएगा जबकि संबंधित कर्मचारी को उसके वरिष्ठ अधिकारी ने किसी अत्यावश्यक कार्य के लिए लिखित में कार्यालय में अतिरिक्त समय तक रुकने का आदेश दिया हो।