इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के
लिए सहायक अध्यापकों की भर्ती में पीजीडीसीए डिग्रीधारक बीएड अभ्यर्थियों
को भी शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश दिया है।
साथ ही इस मामले में
दाखिल याचिका पर जवाब मांगते हुए उसे जुलाई में सुनवाई के लिए पेश करने का
निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने शाहजहांपुर के
नरेंद्र कुमार व कई अन्य की याचिकाओं पर दिया है। याचियों की ओर से
अधिवक्ता घनश्याम मौर्य व गुलाब सिंह ने बहस की।याचियों का कहना है कि वे
60 फीसदी अंकों के साथ स्नातक हैं और बीएड के साथ पीजीडीसीए डिग्रीधारक भी
हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती में फार्म व
फ़ीस जमा करने की अंतिम तारीख 14 जून 2018 है लेकिन लोक सेवा आयोग योग्य
होने के बावजूद उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दे रहा है।गौरतलब
है कि इस भर्ती में 775 महिला व 898 पुरुष सहायक अध्यापकों के पद हैं और
परीक्षा 29 जुलाई को होनी है।कोर्ट ने याचियों को फ़ीस जमा कर फार्म भरने की
अनुमति देने का निर्देश दिया है।
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