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68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शिक्षामित्रों की अपील खारिज

इलाहाबाद: बेसिक शिक्षा परिषद की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शिक्षा मित्रों को वेटेज नहीं मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों की अपील खारिज कर दी है।
चीफ जस्टिस डी.बी.भोसले और न्यायामूर्ति यशवंत वर्मा ने अपने आदेश में कहा कि लिखित परीक्षा में न्यूनतम कट आॅफ हासिल करने वाले शिक्षा मित्रों को ही वेटेज अंकों का लाभ मिलेगा। कुलभूषण व अन्य की दाखिल अपील पर हाईकोर्ट का यह आदेश आया है। इसके बाद सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में फेल शिक्षा मित्रों को बड़ा झटका लगा है। शिक्षामित्र चाहते थे कि भर्ती की लिखित परीक्षा में मिले अंकों में वेटेज अंक जोड़कर उत्तीर्ण होने वालों को मौका दिया जाए।
बताते चलें कि राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में 7224 शिक्षामित्र उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं, 33,000 से अधिक पदों पर बी.एड. और बी.टी.सी. अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से गत वर्ष जुलाई में प्रदेश के 1.37 लाख शिक्षा मित्रों को राहत देने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) आयोजित की गई। टी.ई.टी. के बाद सरकार ने 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती निकालकर शिक्षा मित्रों को अधिकतम 25 बोनस अंक भी देने की घोषणा की थी।

सहायक अध्यापक के 68,500 पदों पर भर्ती के लिए 27 मई को आयोजित लिखित परीक्षा में कुल 1,07,873 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। टी.ई.टी. उत्तीर्ण करीब 38 हजार शिक्षा मित्रों में से 34,311 ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा दी थी। 13 अगस्त को जारी परिणाम में उत्तीर्ण 41,556 अभ्यर्थियों में 7224 शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्रों की मांगों को लेकर संघर्ष करने वाले संगठनों के अधिकतर नेता अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके।

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