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हाईकोर्ट का अादेश..सहायक अध्यापक शिक्षामित्रों को भर्ती परीक्षा में नहीं मिलेगा वेटेज

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों की अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस डीबी भोसले व न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अपने अादेश में कहा कि लिखित परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ हासिल करने वाले शिक्षा मित्रों को ही वेटेज अंकों का लाभ मिलेगा। कुल भूषण व अन्य की दाखिल अपील पर हाईकोर्ट का यह अादेश आया है।
जिसके बाद सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में फेल शिक्षा मित्रों को बड़ा झटका लगा है। शिक्षामित्र चाहते थे कि भर्ती की लिखित परीक्षा में मिले अंकों में वेटेज अंक जोड़कर उत्तीर्ण होने वालों को मौका दिया जाए।

राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में 7224 शिक्षामित्र उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं, 33 हजार से अधिक पदों पर बीएड, बीटीसी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं।



सर्वोच्च न्यायालय की ओर से गत वर्ष जुलाई में प्रदेश के 1.37 लाख शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द करने के बाद हुए आंदोलन के बाद सरकार ने शिक्षामित्रों को राहत देने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की। टीईटी के बाद सरकार ने 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती निकालकर शिक्षामित्रों को अधिकतम 25 बोनस अंक भी देने की घोषणा की थी।

सहायक अध्यापक के 68,500 पदों पर भर्ती के लिए 27 मई को आयोजित लिखित परीक्षा में कुल 1,07,873 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। टीईटी उत्तीर्ण करीब 38 हजार शिक्षामित्रों में से 34,311 शिक्षामित्रों ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा दी थी। 13 अगस्त को जारी परिणाम में उत्तीर्ण 41,556 अभ्यर्थियों में 7224 शिक्षामित्र हैं। शिक्षामित्रों की मांगों को लेकर संघर्ष करने वाले संगठनों के अधिकतर नेता सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके।

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