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उत्तर प्रदेश : 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में आज होगी सुनवाई

नई दिल्ली:  उत्तर प्रदेश में 68,500 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. उत्तर प्रदेश में 68500 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ योगी सरकार की दाखिल विशेष अपील पर सुनवाई टल गई थी.
बता दें याचिका में राज्य सरकार ने पिछली एक नवंबर को दिये गये एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है. प्रदेश में 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में पिछली एक नवंबर को एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए पूरी चयन प्रक्रिया को सीबीआई जांच के आदेश दिये थे. इससे पहले जांच रिपोर्ट के आधार विभागीय अपर मुख्य सचिव डा. प्रभात कुमार ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी के रजिस्ट्रार जीवेन्द्र सिंह ऐरी और उप रजिस्ट्रार प्रेम चन्द्र कुशवाहा को निलंबित कर दिया है. वहूीं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सात अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई.

आपको बता दें इससे पहले जांच टीम ने अपनी छानबीन में पाया कि 343 कॉपियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई थी. जिन कॉपियों में गड़बड़ी थी उनमें से 51 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल थे लेकिन उन्हें फेल कर दिया गया था. अब वे उत्तीर्ण की श्रेणी में हैं. वहीं 53 ऐसे सफल अभ्यर्थी इस परीक्षा में फेल पाए गए हैं जिन्हें शिक्षक के पद पर नियुक्ति मिल चुकी थी. चीनी उद्योग व गन्ना विकास विभाग के प्रमुख सचिव संजय भुसरेड्डी की अध्यक्षता में बनी तीन सदस्यीय कमेटी की जांच के आधार पर ये कार्रवाई की गई है.

कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि कॉपियों को चेक करने में भारी लापरवाही बरती गई. लिखित परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी की खबरों पर 9 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सुत्ता सिंह को निलंबित कर दिया था. साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा व रजिस्ट्रार जीवेंद्र सिंह ऐरी को हटा दिया गया था.

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