*69000 कटऑफ*
1) 01.12.2018 को 69000 भर्ती परीक्षा का GO जारी हुआ जिसके साथ गाइडलाइन्स भी संलग्न थीं।
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2) 68500 भर्ती परीक्षा में क्लॉज़ 7(1)-(2) में कटऑफ डिक्लेअर की गयी थी जो कि इस बार नहीं की गयी।
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3) कटऑफ को लेकर एक शब्द नहीं लिखा गया। यह भी नहीं लिखा गया कि कोई कटऑफ नहीं रहेगी।
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4) कटऑफ को लेकर GO पूरी तरह शांत है इस कारण 05.12.2018 को जारी नोटिफिकेशन/विज्ञप्ति भी कटऑफ को लेकर शांत है।
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5) गाइडलाइन्स जारी करते समय 1981 नियमावली 22वे संशोधन समेत प्रभाव में है जिसकी झलक क्लॉज़ 4(1) में भी दिखती है।
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6) इसी संशोधन के अंतर्गत नियम 2(भ) में उल्लिखित है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्णांक का तातपर्य ऐसे न्यूनतम अंक से है जैसा कि सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाये।
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7) 69000 भर्ती परीक्षा एक रिक्रूटमेंट टेस्ट है न कि एलिजिबिलिटी टेस्ट। रिक्रूटमेंट टेस्ट में एम्प्लॉयर चाहे तो एक मिनिमम क्राइटेरिया रख सकता है और चाहे तो नहीं रख सकता है।
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8) शिक्षको को लेकर सरकार ने मिनिमम कौशल चेक करने के लिये टेट रखा है जिसको पास करने वाला ही इस परीक्षा में आवेदन कर सकता है। टेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है रिक्रूटमेंट टेस्ट नहीं।
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9) जबकि 69000 भर्ती परीक्षा जैसे हमने पहले भी कहा एक रिक्रूटमेंट टेस्ट है। नियोक्ता यानि सरकार चाहे तो रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए कोई भी उत्तीर्णाक रख सकती है और नहीं भी रख सकती है लेकिन यह उसे परीक्षा के नोटिफिकेशन में ही डिक्लेअर करना होगा।
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10) 1981 रूल्स का रूल 2(भ) या 2(x) भी नियोक्ता यानि सरकार के उसी अधिकार को दर्शाता है पर कमी यह रह गयी है कि 01.12.2018 की गाइडलाइन्स में सरकार डिक्लेअर करना भूल गयी है कि कटऑफ रहेगी या नहीं।
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11) यदि इन दिशानिर्देशों में कह दिया जाता कि भर्ती परीक्षा में कोई उत्तीर्णांक नहीं रहेंगे तो किसी कोर्ट से कटऑफ नहीं लगवाई जा सकती थी लेकिन यहां एक एडवांटेज मिल जाता है कि गाइडलाइन्स कटऑफ को लेकर शांत है।
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12) यदि सरकार 01.12.2018 की गाइडलाइन्स के क्लॉज़ 7 में 60% मिनिमम उत्तीर्णांक को लेकर सब क्लॉज़ जोड़ने का एक नया GO निकाल दे तो भर्ती में कटऑफ इम्प्लीमेंट हो जायेगी और कोर्ट में फंसेगी भी नहीं उसे बचाने के ग्राउंड्स ऊपर लिख दिए हैं।
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13) कोई भी GO स्टेट एक्ट और रूल्स को इग्नोर नहीं कर सकता है। उसे इन रूल्स और एक्ट को फॉलो करना ही होता है।
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14) प्रोटेस्ट के द्वारा सरकार को ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है और उसका हथियार है भीड़। भीड़ मतलब वोट और वोट कोई सरकार खोना नहीं चाहती।
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15) यह सबसे त्वरित और आसान रास्ता है इसमें कुछ दिनों की जबरदस्त मेहनत करने पर फल मिल जायेगा।
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16) दूसरा रास्ता है कोर्ट का जो प्रोटेस्ट से कठिन रास्ता है। सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति करने का नियुक्ति अधिकारी 1981 रूल्स के नियम 2(b) अनुसार BSA होता है।
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17) रूल 14(1)(a) के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी यानि BSA ही भर्ती के रिक्त पदों को लेकर विज्ञप्ति जारी करेगा जो 69000 भर्ती के लिए जिलेवार अभी होनी बाकि है। 68500 में भी जिलेवार विज्ञप्ति नहीं आई जो अपने आप में गलत है इसको लेकर अगस्त में हमने पोस्ट की थी।
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18) इसी रूल 14(1)(a) में लिखा है कि BSA विज्ञप्ति प्रकाशित करके विहित प्रशिक्षण अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों और जिन्होंने सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो यानि टेट या सीटेट और *सरकार द्वारा संचालित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण किया हो*, से आवेदन आमन्त्रित करेगा।
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19) इसी प्रकार प्रशिक्षु शिक्षक यानि बीएड वालो के लिए भी 6 माह की ट्रेनिंग की कंडीशन के साथ सिमिलर प्रावधान रूल 14(1)(c) में किया गया है।
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20) आवेदन आमन्त्रित उसी से होंगे जिसने भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की हो। रुल 2(x) के अनुसार सरकार भर्ती परीक्षा यानि रिक्रूटमेंट एग्जाम में उत्तीर्णांक कुछ भी रख सकती है।
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21) 01.12.2018 में उत्तीर्णांक क्या रखने है यह डिक्लेअर नहीं किया गया है। यदि उत्तीर्णाक नहीं रखने थे तो भी यह बात GO के संलग्नक में अवश्य स्पष्ट की जानी चाहिए थी।
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22) उपरोक्त ग्राउंड्स के आधार पर इस 01.12.2018 के GO और 05.12.2018 के नोटिफिकेशन को कोर्ट में चैलेंज करके -
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■ कटऑफ निर्धारित करने को लेकर सरकार को डिरेक्शन देने की मांग कोर्ट से की जा सकती है।
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■ GO और नोटिफिकेशन रद्द करवाया जा सकता है।
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■ भर्ती पर स्टे लिया जा सकता है।
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23) यह स्पष्ट है शिक्षामित्रो के भारांक के चलते जनरल भर्ती से बाहर है और ओबीसी एससी जिनका गुणांक कम है वो भी बाहर है। अतः यदि सरकार द्वारा कटऑफ डिक्लेअर नहीं होती है तो बिंदु 22 का प्रयोग करने में कोई संकोच नहीं किया जायेगा। विकल्प खुला है।
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24) अतः कटऑफ समर्थक बीटीसी बीएड अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करते रहें और 60% कटऑफ की मांग रखें तब जाकर 40% मिलेगी क्योंकि यह आसान रास्ता है भर्ती पर ब्रेक भी नहीं लगेगा।
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25) यदि सरकार नहीं झुकती है तो कोर्ट जाने के लिए एकजुट हों टेलीग्राम इंस्टॉल करें और इस लिंक से ग्रुप ज्वाइन करें कोर्ट केस के लिए तैयार रहना होगा बिना जनरल और ओबीसी एससी लो मेरिट के भर्ती नहीं होने दी जायेगी - http://t.me/cutoff69000
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~AG
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PS:- लम्बी पोस्ट के कारण बिंदु 25 में दिया लिंक क्लिक नहीं होगा इसलिए इसको अलग से कॉपी करके क्लीक करें।
1) 01.12.2018 को 69000 भर्ती परीक्षा का GO जारी हुआ जिसके साथ गाइडलाइन्स भी संलग्न थीं।
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2) 68500 भर्ती परीक्षा में क्लॉज़ 7(1)-(2) में कटऑफ डिक्लेअर की गयी थी जो कि इस बार नहीं की गयी।
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3) कटऑफ को लेकर एक शब्द नहीं लिखा गया। यह भी नहीं लिखा गया कि कोई कटऑफ नहीं रहेगी।
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4) कटऑफ को लेकर GO पूरी तरह शांत है इस कारण 05.12.2018 को जारी नोटिफिकेशन/विज्ञप्ति भी कटऑफ को लेकर शांत है।
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5) गाइडलाइन्स जारी करते समय 1981 नियमावली 22वे संशोधन समेत प्रभाव में है जिसकी झलक क्लॉज़ 4(1) में भी दिखती है।
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6) इसी संशोधन के अंतर्गत नियम 2(भ) में उल्लिखित है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्णांक का तातपर्य ऐसे न्यूनतम अंक से है जैसा कि सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाये।
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7) 69000 भर्ती परीक्षा एक रिक्रूटमेंट टेस्ट है न कि एलिजिबिलिटी टेस्ट। रिक्रूटमेंट टेस्ट में एम्प्लॉयर चाहे तो एक मिनिमम क्राइटेरिया रख सकता है और चाहे तो नहीं रख सकता है।
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8) शिक्षको को लेकर सरकार ने मिनिमम कौशल चेक करने के लिये टेट रखा है जिसको पास करने वाला ही इस परीक्षा में आवेदन कर सकता है। टेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है रिक्रूटमेंट टेस्ट नहीं।
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9) जबकि 69000 भर्ती परीक्षा जैसे हमने पहले भी कहा एक रिक्रूटमेंट टेस्ट है। नियोक्ता यानि सरकार चाहे तो रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए कोई भी उत्तीर्णाक रख सकती है और नहीं भी रख सकती है लेकिन यह उसे परीक्षा के नोटिफिकेशन में ही डिक्लेअर करना होगा।
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10) 1981 रूल्स का रूल 2(भ) या 2(x) भी नियोक्ता यानि सरकार के उसी अधिकार को दर्शाता है पर कमी यह रह गयी है कि 01.12.2018 की गाइडलाइन्स में सरकार डिक्लेअर करना भूल गयी है कि कटऑफ रहेगी या नहीं।
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11) यदि इन दिशानिर्देशों में कह दिया जाता कि भर्ती परीक्षा में कोई उत्तीर्णांक नहीं रहेंगे तो किसी कोर्ट से कटऑफ नहीं लगवाई जा सकती थी लेकिन यहां एक एडवांटेज मिल जाता है कि गाइडलाइन्स कटऑफ को लेकर शांत है।
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12) यदि सरकार 01.12.2018 की गाइडलाइन्स के क्लॉज़ 7 में 60% मिनिमम उत्तीर्णांक को लेकर सब क्लॉज़ जोड़ने का एक नया GO निकाल दे तो भर्ती में कटऑफ इम्प्लीमेंट हो जायेगी और कोर्ट में फंसेगी भी नहीं उसे बचाने के ग्राउंड्स ऊपर लिख दिए हैं।
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13) कोई भी GO स्टेट एक्ट और रूल्स को इग्नोर नहीं कर सकता है। उसे इन रूल्स और एक्ट को फॉलो करना ही होता है।
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14) प्रोटेस्ट के द्वारा सरकार को ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है और उसका हथियार है भीड़। भीड़ मतलब वोट और वोट कोई सरकार खोना नहीं चाहती।
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15) यह सबसे त्वरित और आसान रास्ता है इसमें कुछ दिनों की जबरदस्त मेहनत करने पर फल मिल जायेगा।
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16) दूसरा रास्ता है कोर्ट का जो प्रोटेस्ट से कठिन रास्ता है। सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति करने का नियुक्ति अधिकारी 1981 रूल्स के नियम 2(b) अनुसार BSA होता है।
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17) रूल 14(1)(a) के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी यानि BSA ही भर्ती के रिक्त पदों को लेकर विज्ञप्ति जारी करेगा जो 69000 भर्ती के लिए जिलेवार अभी होनी बाकि है। 68500 में भी जिलेवार विज्ञप्ति नहीं आई जो अपने आप में गलत है इसको लेकर अगस्त में हमने पोस्ट की थी।
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18) इसी रूल 14(1)(a) में लिखा है कि BSA विज्ञप्ति प्रकाशित करके विहित प्रशिक्षण अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों और जिन्होंने सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो यानि टेट या सीटेट और *सरकार द्वारा संचालित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण किया हो*, से आवेदन आमन्त्रित करेगा।
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19) इसी प्रकार प्रशिक्षु शिक्षक यानि बीएड वालो के लिए भी 6 माह की ट्रेनिंग की कंडीशन के साथ सिमिलर प्रावधान रूल 14(1)(c) में किया गया है।
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20) आवेदन आमन्त्रित उसी से होंगे जिसने भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की हो। रुल 2(x) के अनुसार सरकार भर्ती परीक्षा यानि रिक्रूटमेंट एग्जाम में उत्तीर्णांक कुछ भी रख सकती है।
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21) 01.12.2018 में उत्तीर्णांक क्या रखने है यह डिक्लेअर नहीं किया गया है। यदि उत्तीर्णाक नहीं रखने थे तो भी यह बात GO के संलग्नक में अवश्य स्पष्ट की जानी चाहिए थी।
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22) उपरोक्त ग्राउंड्स के आधार पर इस 01.12.2018 के GO और 05.12.2018 के नोटिफिकेशन को कोर्ट में चैलेंज करके -
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■ कटऑफ निर्धारित करने को लेकर सरकार को डिरेक्शन देने की मांग कोर्ट से की जा सकती है।
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■ GO और नोटिफिकेशन रद्द करवाया जा सकता है।
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■ भर्ती पर स्टे लिया जा सकता है।
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23) यह स्पष्ट है शिक्षामित्रो के भारांक के चलते जनरल भर्ती से बाहर है और ओबीसी एससी जिनका गुणांक कम है वो भी बाहर है। अतः यदि सरकार द्वारा कटऑफ डिक्लेअर नहीं होती है तो बिंदु 22 का प्रयोग करने में कोई संकोच नहीं किया जायेगा। विकल्प खुला है।
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24) अतः कटऑफ समर्थक बीटीसी बीएड अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करते रहें और 60% कटऑफ की मांग रखें तब जाकर 40% मिलेगी क्योंकि यह आसान रास्ता है भर्ती पर ब्रेक भी नहीं लगेगा।
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25) यदि सरकार नहीं झुकती है तो कोर्ट जाने के लिए एकजुट हों टेलीग्राम इंस्टॉल करें और इस लिंक से ग्रुप ज्वाइन करें कोर्ट केस के लिए तैयार रहना होगा बिना जनरल और ओबीसी एससी लो मेरिट के भर्ती नहीं होने दी जायेगी - http://t.me/cutoff69000
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PS:- लम्बी पोस्ट के कारण बिंदु 25 में दिया लिंक क्लिक नहीं होगा इसलिए इसको अलग से कॉपी करके क्लीक करें।