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प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के अन्तर्गत 3000/-मासिक पेंशन को लेकर भ्रम स्थिति गतिमान

जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी कल दिनांक - 05 मार्च को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से यह पालिसी लांच करेंगे, उक्त पालिसी की नियम शर्त यह है कि उक्त पालिसी का लाभ कोई भी भारतीय नागरिक
ले सकता है जिसकी मासिक आय 15000 /- से कम हो और उम्र 18 - 40 वर्ष तक हो, न तो 18 वर्ष से कम व 40 वर्ष अधिक वाले उक्त पालिसी के लाभ हेतु आनलाइन फार्म नहीं भर सकते हैं, जो 18 -40 वर्ष तक के वांछित लाभार्थी हैं, उन्हें उम्र के सापेक्षिक प्रति न्यूनतम 55 रुपये व अधिकतम 200/- प्रति माह, भारतीय जीवन बीमा निगम को जमा करना पड़ेगा, जो लगातार प्रति माह अपना निर्धारित किश्त 60 वर्ष तक की आयु तक जमा
करेगा, वह ही अपनी 60 वर्ष पूर्ण करने के बाद 3000/- मासिक पेंशन पाने का हकदार बन सकेगा यदि कदाचित किन्ही कारणों से अपनी निर्धारित आयु तक लगातार किश्त नहीं जमा कर पाया तो जमा पूरी किश्त LIC जब्त कर लेगा, और यदि 60 वर्ष के बाद किश्त जमा करने पर पेंशन लागू भी हो जाती है, मृतक होने की स्थिति में उसके परिजन को कुछ भी नहीं मिलेगा!उक्त के क्रम में जैसा कि योगी सरकार ने भी अपने समस्त विभाग में संविदा पर नियुक्त कर्मियों को भी जिनकी मासिक आय 15000/- से कम है, उन्हें उक्त पालिसी से जोड़ने का आदेश जारी किया है, ताज्जुब तो इस बात का हैं कि परिषदीय विद्यालयों में 1000/- पर नियुक्त रसोइया को भी फार्म भरवाने का आदेश दिया गया है, कुल मिलाकर यह पालिसी संविदा पर नियुक्त, गरीबों के लिए किसी भी परिस्थिति में सही नहीं लग रही हैं क्योंकि इनकी आय व नौकरी सदैव असुरक्षित रहती हैं यदि किन्हीं कारणों से नौकरी समाप्त हो गई तो जमाधन भी जब्त हो गया, फ़िलहाल पहले आप स्वयं जाँच परख लें तब ही करें आवेदन. आगे आपकी मर्जी.

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