न्यूनतम वेतन पर शीर्ष अदालत में यूयू ललित जी की पीठ का ऐतिहासिक फैसला

*शीर्ष अदालत में यूयू ललित जी की पीठ का ऐतिहासिक फैसला*
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*जैसा कि कल दिनांक - 17 अक्टूबर को शीर्ष अदालत में यूयू ललित जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार में काम कर रहे श्रमिक वर्ग के कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत दी है,
यूयू ललित जी की पीठ ने अपने ऐतिहासिक फैसला में दिल्ली सरकार में काम कर रहे लगभग 50,000/- श्रमिक कर्मचारियों को दिवाली का बहुत बड़ा तोहफा दिया है, और अपने आदेश में स्नातक पास अस्थायी कर्मचारियों को न्यूनतम 19,572/- वेतन देने का आदेश जारी किया है*
*उक्त के क्रम में जैसा कि दिनांक - 21 अक्टूबर को ही यूयू ललित जी की पीठ में ही 124000/- अर्ह पीड़ित शिक्षामित्रो अपग्रेड वेतनमान 38878 /- दिलाने हेतु भोला प्रसाद शुक्ला व अन्य की योजित याचिका की निर्णायक बहस होगी, यूपी सरकार ने अपना कांउटर भी लगा दिया है, फिलहाल जब स्नातक पास श्रमिकों को कोर्ट 19,572 वेतन देने के लिए आदेश दे सकती हैं तो हमारे विचार से यूपी के प्रशिक्षित स्नातक पीड़ित शिक्षामित्रो को 38,887 /- का अपग्रेड वेतनमान देने के लिए कोई गुरेज नहीं करना चाहिए*?