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रिटायरमेंट के तीन दिन के अंदर होगा ग्रेच्युटी का भुगतान

लखनऊ : सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों का पेंशन पेमेंट आर्डर जारी होने के बाद उनकी ग्रेच्युटी तथा राशिकरण का भुगतान सेवानिवृत्ति तिथि से अगले तीन कार्यदिवसों में कर दिया जाएगा। साथ ही, पेंशन प्रारंभ होने की तारीख को पेंशनर के बैंक खाते में पेंशन का भुगतान आनलाइन कर दिया जाएगा। वित्त विभाग ने ई-पेंशन पोर्टल के जरिये ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए मंगलवार को सभी विभागों को शासनादेश जारी कर दिया है।

इस प्रणाली के तहत कर्मचारी को उसके लागिन आइडी के क्रियाशील हो जाने के एक महीने के अंदर अपना यूनीक इम्प्लाई कोड और पंजीकृत मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर ई-पेंशन पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे फार्म को आनलाइन भरना होगा। वह अपने सेवा संबंधी अभिलेख पोर्टल पर अपलोड भी कर सकता है। 
आहरण एवं वितरण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि कर्मचारी की ओर से सबमिट किये गए फार्म को वह एक महीने के अंदर पेंशन पेमेंट आर्डर जारी करने वाले अधिकारी को फारवर्ड करे। आहरण एवं वितरण अधिकारी से पेंशन प्रपत्र प्राप्त होने पर एक महीने के अंदर पेंशन पेमेंट आर्डर जारी करने वाले अधिकारी की ओर से पीपीओ जारी कर दिया जाएगा।
lसेवानिवृत्त कर्मियों के लिए ई-पेंशन पोर्टल के जरिये नई व्यवस्था लागू lतय तारीख को हो जाएगा पेंशन का आनलाइन भुगतान, शासनादेश जारी

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