लखनऊ : राज्य सरकार ने राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों पर दिव्यांगों के लिए आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की है। कार्मिक विभाग ने इस बारे में सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
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केंद्र सरकार की ओर से नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 अधिसूचित किया गया था। उसके क्रम में राज्य सरकार की ओर से ‘उप्र लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2018’ अधिसूचित किया गया था। इसके तहत सीधी भर्ती के क्रम और दिव्यांगता को परिभाषित करते हुए दिव्यांगता की श्रेणी को पांच भागों में बांटते हुए पूर्व में अनुमन्य आरक्षण को तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया था।