नई इनकम टैक्स व्यवस्था अब इतनी सालाना आय वालों को नहीं देना होगा इनकम टैक्स: टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी जानकारी

 भारत की नई इनकम टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में 7.80 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में दी थी। यह बदलाव 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा।

जानिए आपको यह छूट किस तरह मिलेगी?

यह छूट केवल नई टैक्स व्यवस्था चुनने वाले टैक्सपेयर्स को ही मिलेगी। पुरानी टैक्स व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

नई टैक्स व्यवस्था में 7.80 लाख रुपये तक की आय पर जीरो टैक्स पाने के लिए टैक्सपेयर्स को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा:

  • उन्हें नई टैक्स व्यवस्था चुननी होगी।
  • उन्हें 50,000 रुपये का मानक कटौती (standard deduction) मिलेगा।
  • वे 80 CCD (2) के तहत अपने एनपीएस (NPS) खाते में 1.5 लाख रुपये तक का योगदान कर सकते हैं, जिस पर उन्हें टैक्स छूट मिलेगी।

उदाहरण:

मान लीजिए कि आपकी सालाना आय 7.80 लाख रुपये है और आप नई टैक्स व्यवस्था चुनते हैं। आपको 50,000 रुपये का मानक कटौती मिलेगा और आप 1.5 लाख रुपये का एनपीएस योगदान कर सकते हैं।

इसका मतलब है कि आपकी कर योग्य आय 7.80 लाख रुपये - 50,000 रुपये - 1.5 लाख रुपये = 6.80 लाख रुपये होगी।

चूंकि 6.80 लाख रुपये 7 लाख रुपये से कम है, इसलिए आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।

यह बदलाव किन लोगों को फायदा पहुंचाएगा?

यह बदलाव उन लोगों को फायदा पहुंचाएगा जिनकी सालाना आय 7.80 लाख रुपये से कम है। इनमें वेतनभोगी, पेंशनभोगी, और व्यवसायी शामिल हैं।

यह बदलाव अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगा?

इस बदलाव से लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होगा, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

अधिक जानकारी के लिए:

  • आप आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जा सकते हैं।
  • आप अपने कर सलाहकार से भी संपर्क कर सकते हैं।

टैक्स पेयर यह भी ध्यान दें:

  • यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है। यह कर सलाह नहीं है।
  • आपको अपनी कर स्थिति के बारे में कर सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:

  • बजट 2024 में कई अन्य घोषणाएं भी की गईं, जिनमें शामिल हैं:
    • 80C के तहत निवेश की सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है।
    • 80 CCD (1B) के तहत NPS योगदान की सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है।
    • स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रीमियम पर मिलने वाली टैक्स छूट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है।