आर्डर का सार व निचोड़ (कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को स्थाई न करने के एक से अधिक कारण बताए हैं,
१) शिक्षा मित्रों को स्थायी नहीं किया जा सकता, ऐसा करना योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा तथा आर्टिकल 14 व 16 का खुला उल्लंघन
२) न्यूनतम योग्यता में छूट का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है।
२) न्यूनतम योग्यता में छूट का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है।