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माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों पर निम्न आदेश पारित किया था : जानिए क्या कहा था सुप्रीमकोर्ट ने

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों पर निम्न आदेश पारित किया था : Till they avail of this opportunity, the State is at liberty to continue them as Shiksha Mitras on same terms on which they were working prior to their absorption, if the State so decides.

जब तक वह इस अवसर को प्राप्त नही करते हैं, तब तक राज्य सरकार उनको उन्हीं शर्तों पर जिन शर्तों पर वह समायोजन से पूर्व कार्यरत थे, शिक्षा मित्रों के रूप में कार्य करने दे सकती है, यदि सरकार चाहें तो।

यहां यह कहा गया है कि 'उन्हीं शर्तों पर जिन पर समायोजन से पूर्व कार्यरत थे', समायोजन से पूर्व 11 माह की संविदा उनकी नियुक्ति का मुख्य बिंदु था। अब उसको बदल कर 11 माह 29 दिन या कुछ और करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगा।
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