प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा अवमानना में तलब : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा अवमानना में तलब
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उप्र हीरा लाल गुप्ता को 23 अप्रैल को हाजिर होने का निर्देश दिया है और कहा है कि हाजिर होने के लिए वे टीए-डीए लेने के हकदार नहीं होगें।
कोर्ट ने कहा है कि गुप्ता के खिलाफ प्रथमदृष्टया अवमानना का केस बनता है।
यह आदेश न्यायमूर्ति आरडी खरे ने अरविन्द कुमार यादव की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को माध्यमिक शिक्षा सचिव द्वारा प्रेषित प्रकरण की जांच करने का आदेश दिया है। पालन न करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर कोर्ट ने छह माह में जांच करने का अतिरिक्त समय भी दिया। इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई तो दोबारा अवमानना याचिका दाखिल की गई है। ऐसे ही कुछ अन्य मामलों में कोर्ट ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा राजप्रताप सिंह, जिलाधिकारी इलाहाबाद भवनाथ एवं महानिदेशक पंजीकरण लखनऊ अजय कुमार सिंह को भी आदेश पालन करने या हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इन अधिकारियों से पूछा है कि क्यों न आरोप निर्मित कर अवमानना की कार्यवाही की जाय। इन याचिकाओं की सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।
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