हाईकोर्ट ने पूछी लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की काबिलियत
इलाहाबाद। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने अध्यक्ष की योग्यता की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने नियुक्ति से संबंधित मूल दस्तावेज भी तलब किए हैं।
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इलाहाबाद। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने अध्यक्ष की योग्यता की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने नियुक्ति से संबंधित मूल दस्तावेज भी तलब किए हैं।
अनिल यादव, लोक सेवा आयोग और प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट
ने पूछा है कि क्या अनिल यादव की नियुक्ति करते समय किसी और नाम पर भी
विचार हुआ था। उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है तथा आयोग के चेयरमैन की
नियुक्ति के संबंध में सरकार का पैमाना क्या है।
अदालत ने सभी पक्षों से तीन जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका पर नौ जुलाई को सुनवाई होगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार सिंह द्वारा दाखिल याचिका पर बहस कर रहे वकील ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव ने नियुक्ति को महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत की जाती है।
अनुच्छेद 316(1) में प्रावधान है कि अध्यक्ष की नियुक्ति आयोग का सदस्य रहते हुए ही की जा सकती है। प्रदेश सरकार ने अनिल यादव की नियुक्ति में संवैधानिक मानक को भी ताक पर रख दिया। सदस्य पद पर उनका कार्यकाल समाप्त होने के चार माह बाद उन्हें चेयरमैन बनाया गया। राज्यपाल ने अनिल यादव को सदस्य और चेयरमैन नियुक्त करने का आदेश एक ही दिन जारी किया है। अनिल यादव का सदस्य के तौर पर कार्यकाल दिसंबर 2012 को समाप्त हो गया था। इसके चार माह बाद अप्रैल 2013 को उनको चेयरमैन बनाया गया। चयन करते समय योग्यता का ध्यान भी नहीं रखा गया। अनिल यादव डिग्री कालेज के प्राचार्य थे। अन्य योग्य अभ्यर्थियों के नामों पर विचार ही नहीं हुआ।
याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से जानना चाहा कि चेयरमैन की नियुक्ति का मानक क्या हैं। शेरे पंजाब बनाम सलिल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष की नियुक्ति के मानक तय किए हैं। इन मानकों का किस सीमा तक पालन किया गया है।
अध्यक्ष अनिल यादव की नियुक्ति को दी गई चुनौती
नियुक्ति से संबंधित मूल दस्तावेज हाईकोर्ट में तलब
अदालत ने सभी पक्षों से तीन जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका पर नौ जुलाई को सुनवाई होगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार सिंह द्वारा दाखिल याचिका पर बहस कर रहे वकील ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव ने नियुक्ति को महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत की जाती है।
अनुच्छेद 316(1) में प्रावधान है कि अध्यक्ष की नियुक्ति आयोग का सदस्य रहते हुए ही की जा सकती है। प्रदेश सरकार ने अनिल यादव की नियुक्ति में संवैधानिक मानक को भी ताक पर रख दिया। सदस्य पद पर उनका कार्यकाल समाप्त होने के चार माह बाद उन्हें चेयरमैन बनाया गया। राज्यपाल ने अनिल यादव को सदस्य और चेयरमैन नियुक्त करने का आदेश एक ही दिन जारी किया है। अनिल यादव का सदस्य के तौर पर कार्यकाल दिसंबर 2012 को समाप्त हो गया था। इसके चार माह बाद अप्रैल 2013 को उनको चेयरमैन बनाया गया। चयन करते समय योग्यता का ध्यान भी नहीं रखा गया। अनिल यादव डिग्री कालेज के प्राचार्य थे। अन्य योग्य अभ्यर्थियों के नामों पर विचार ही नहीं हुआ।
याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से जानना चाहा कि चेयरमैन की नियुक्ति का मानक क्या हैं। शेरे पंजाब बनाम सलिल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष की नियुक्ति के मानक तय किए हैं। इन मानकों का किस सीमा तक पालन किया गया है।
अध्यक्ष अनिल यादव की नियुक्ति को दी गई चुनौती
नियुक्ति से संबंधित मूल दस्तावेज हाईकोर्ट में तलब
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