पिछले दरवाजे के बजाए सामने से नियुक्तियां करे आयोग: हाईकोर्ट
नौकरियों में जातिगत आरक्षण का आंकड़ा बताए सरकार
इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित कृषि अधिकारी चयन परीक्षा में मनमाने तरीके से आरक्षण लागू करने की शिकायत पर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणीकी है। कोर्ट ने कहा है कि बेहतर हो कि आयोग पिछला दरवाजा बंदकर सामने से नियुक्तियां करे। अदालत ने मुख्य सचिव से एक माह के भीतर सरकारी नौकरियों में जातिगत प्रतिनिधित्व का आंकड़ा मांगा है। यदि आंकड़ा नहीं दिया जाता है तो मुख्य सचिव को स्वयं अदालत में उपस्थित होना होगा। कृषि अधिकारी पद की परीक्षा में ओबीसी को अप्रत्याशित रूप से अत्याधिक आरक्षण देने को चुनौती देनी वाली याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति वीके शुक्ल और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि सरकार यदि चयन प्रक्रिया जारी रखती है तो वह इस याचिका पर हुए निर्णय के अधीन रहेगी।
आरक्षण कानून को भी चुनौती
•कृषि अधिकारी पद को लेकर तीन अन्य याचिकाएं भी पूर्व में दाखिल की जा चुकी हैं। अदालत ने इन सभी पर आयोग से जवाब तलब करते हुए नियुक्तियों को अपने निर्णय के अधीन रखा है। दो याचिकाओं में आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा तीन को रद करने की प्रार्थना भी की गई है।
एकल न्यायपीठ ने इसी आधार पर सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए संबद्ध करते हुए इनको खंडपीठ में सुने जाने के लिए संदर्भित कर दिया था।
सरकारी नौकरी - Government of India Jobs Originally published for http://e-sarkarinaukriblog.blogspot.com/ Submit & verify Email for Latest Free Jobs Alerts Subscribe सरकारी नौकरी - Government Jobs - Current Opening All Exams Preparations , Strategy , Books , Witten test , Interview , How to Prepare & other details
नौकरियों में जातिगत आरक्षण का आंकड़ा बताए सरकार
इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित कृषि अधिकारी चयन परीक्षा में मनमाने तरीके से आरक्षण लागू करने की शिकायत पर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणीकी है। कोर्ट ने कहा है कि बेहतर हो कि आयोग पिछला दरवाजा बंदकर सामने से नियुक्तियां करे। अदालत ने मुख्य सचिव से एक माह के भीतर सरकारी नौकरियों में जातिगत प्रतिनिधित्व का आंकड़ा मांगा है। यदि आंकड़ा नहीं दिया जाता है तो मुख्य सचिव को स्वयं अदालत में उपस्थित होना होगा। कृषि अधिकारी पद की परीक्षा में ओबीसी को अप्रत्याशित रूप से अत्याधिक आरक्षण देने को चुनौती देनी वाली याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति वीके शुक्ल और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि सरकार यदि चयन प्रक्रिया जारी रखती है तो वह इस याचिका पर हुए निर्णय के अधीन रहेगी।
आरक्षण कानून को भी चुनौती
•कृषि अधिकारी पद को लेकर तीन अन्य याचिकाएं भी पूर्व में दाखिल की जा चुकी हैं। अदालत ने इन सभी पर आयोग से जवाब तलब करते हुए नियुक्तियों को अपने निर्णय के अधीन रखा है। दो याचिकाओं में आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा तीन को रद करने की प्रार्थना भी की गई है।
एकल न्यायपीठ ने इसी आधार पर सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए संबद्ध करते हुए इनको खंडपीठ में सुने जाने के लिए संदर्भित कर दिया था।
सरकारी नौकरी - Government of India Jobs Originally published for http://e-sarkarinaukriblog.blogspot.com/ Submit & verify Email for Latest Free Jobs Alerts Subscribe सरकारी नौकरी - Government Jobs - Current Opening All Exams Preparations , Strategy , Books , Witten test , Interview , How to Prepare & other details