इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने विशिष्ट बीटीसी 2004 के अभ्यर्थियों को
नियुक्ति की तिथि तक मानदेय दिए जाने संबंधी आदेश का पालन नहीं करने पर
सचिव बेसिक शिक्षा हीरालाल गुप्ता और निदेशक डीबी शर्मा को अवमानना का
नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न अदालत के अवमानना के लिए
उन पर आरोप तय किया जाए। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने इस
मामले में अवमानना याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति रणविजय सिंह सुनवाई कर रहे हैं।
याची का कहना है कि 46,189 विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों को दिसंबर 2005 और जनवरी 2006 में नियुक्ति दी गई। सरकार ने इनको 2500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से अप्रैल 2005 तक मानदेय देना स्वीकृत किया था। अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति तिथि तक मानदेय देने का आदेश दिया। प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल की जो खारिज हो गई। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के बजाए अधिकारियोें ने मानदेय देने संबंधी 22 फरवरी 2004 के शासनादेश में ही संशोधन कर दिया। यह संशोधन 14 मई 2015 को किया गया, जबकि अभ्यर्थियों को नियुक्ति पाए दस वर्ष बीत चुके हैं। अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दाखिल की है।
याची का कहना है कि 46,189 विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों को दिसंबर 2005 और जनवरी 2006 में नियुक्ति दी गई। सरकार ने इनको 2500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से अप्रैल 2005 तक मानदेय देना स्वीकृत किया था। अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति तिथि तक मानदेय देने का आदेश दिया। प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल की जो खारिज हो गई। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के बजाए अधिकारियोें ने मानदेय देने संबंधी 22 फरवरी 2004 के शासनादेश में ही संशोधन कर दिया। यह संशोधन 14 मई 2015 को किया गया, जबकि अभ्यर्थियों को नियुक्ति पाए दस वर्ष बीत चुके हैं। अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दाखिल की है।
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