सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, यूपी में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं
नई दिल्ली (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिरकार शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं। कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में शिक्षक तो होने ही चाहिए।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के दावों की जांच करने के लिए कमेटी बनाने के लिए कहा है, जिनका कहना है कि सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए पैमाने पर खरे उतरने के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने बेसिक एजूकेशन, इलाहाबाद को कमेटी का गठन कर तीन हफ्ते के भीतर दावों की जांच करने के लिए कहा है।
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नई दिल्ली (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिरकार शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं। कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में शिक्षक तो होने ही चाहिए।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के दावों की जांच करने के लिए कमेटी बनाने के लिए कहा है, जिनका कहना है कि सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए पैमाने पर खरे उतरने के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने बेसिक एजूकेशन, इलाहाबाद को कमेटी का गठन कर तीन हफ्ते के भीतर दावों की जांच करने के लिए कहा है।
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