गौरीगंज अमेठी: फर्जी अंक पत्र के सहारे नौकरी कर रहे शिक्षक की सेवाएं
बीएसए ने समाप्त कर दी हैं। वहीं शिक्षक की सेवाकाल की समस्त अनियमित
भुगतान की धनराशि की वसूली के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के कासौठ भरत निवासी सत्रुहन दास ने 12 मई 2015 को बीएसए को
शिकायती
पत्र देकर पूर्व माध्यमिक विद्यालय भावापुर विकास खंड भादर में कार्यरत सहायक अध्यापक रामप्रवेश सिंह पर फर्जी अंक पत्रों के सहारे नौकरी करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। आरोपों के साक्ष्य के रूप में शिकायत कर्ता ने शिक्षक के महत्मा गाधी स्मारक इंटर कालेज सुलतानपुर द्वारा जारी इंटर परीक्षा वर्ष 1985 अनुक्रमांक 309141 का अंक पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें शिक्षक को अनुत्तीर्ण दिखाया गया है। उक्त मामले में आरोपी शिक्षक ने अगस्त 2015 को बीएसए के समक्ष उपस्थित होकर इस आशय का प्रार्थना दिया कि उनके मूल शैक्षिक अभिलेख गायब हो गए हैं। इसी क्रम में महत्मा गांधी स्मारक इंटर कालेज के प्रधानाचार्य ने आरोपी शिक्षक के इंटर अंक पत्र की छायाप्रति प्रमाणित कर इसे सत्य बताया। मामले में बीएसए ने सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से सत्यापन आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। जिस पर 29 सितंबर को प्राप्त आख्या में शिक्षक में आरोपी शिक्षक के इंटर परीक्षा अनुत्तीर्ण होने की पुष्टि की गई। शिक्षक राम प्रवेश सिंह द्वारा जरूरी शैक्षिक योग्यता रखे बिना ही नियुक्त प्राप्त कूट रचना करके राज्य कोष तथा लोकहित को गंभीर क्षति पहुंचाने के आरोप में बीएसए ने उनकी उच्च प्राथमिक विद्यालय भावापुर में सहायक अध्यापक के पद पर की गई नियुक्ति को आरंभ से शून्य घोषित कर दिया है। शिक्षक की सेवाएं नियुक्ति तिथि से ही समाप्त कर दी गई है। बीएसए आनंद कुमार पांडे ने बताया कि रामप्रवेश सिंह द्वारा प्राप्त समस्त अनियमित भुगतान की वसूली के लिए खंड शिक्षाधिकारी भादर को निर्देशित किया गया है।
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पत्र देकर पूर्व माध्यमिक विद्यालय भावापुर विकास खंड भादर में कार्यरत सहायक अध्यापक रामप्रवेश सिंह पर फर्जी अंक पत्रों के सहारे नौकरी करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। आरोपों के साक्ष्य के रूप में शिकायत कर्ता ने शिक्षक के महत्मा गाधी स्मारक इंटर कालेज सुलतानपुर द्वारा जारी इंटर परीक्षा वर्ष 1985 अनुक्रमांक 309141 का अंक पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें शिक्षक को अनुत्तीर्ण दिखाया गया है। उक्त मामले में आरोपी शिक्षक ने अगस्त 2015 को बीएसए के समक्ष उपस्थित होकर इस आशय का प्रार्थना दिया कि उनके मूल शैक्षिक अभिलेख गायब हो गए हैं। इसी क्रम में महत्मा गांधी स्मारक इंटर कालेज के प्रधानाचार्य ने आरोपी शिक्षक के इंटर अंक पत्र की छायाप्रति प्रमाणित कर इसे सत्य बताया। मामले में बीएसए ने सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से सत्यापन आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। जिस पर 29 सितंबर को प्राप्त आख्या में शिक्षक में आरोपी शिक्षक के इंटर परीक्षा अनुत्तीर्ण होने की पुष्टि की गई। शिक्षक राम प्रवेश सिंह द्वारा जरूरी शैक्षिक योग्यता रखे बिना ही नियुक्त प्राप्त कूट रचना करके राज्य कोष तथा लोकहित को गंभीर क्षति पहुंचाने के आरोप में बीएसए ने उनकी उच्च प्राथमिक विद्यालय भावापुर में सहायक अध्यापक के पद पर की गई नियुक्ति को आरंभ से शून्य घोषित कर दिया है। शिक्षक की सेवाएं नियुक्ति तिथि से ही समाप्त कर दी गई है। बीएसए आनंद कुमार पांडे ने बताया कि रामप्रवेश सिंह द्वारा प्राप्त समस्त अनियमित भुगतान की वसूली के लिए खंड शिक्षाधिकारी भादर को निर्देशित किया गया है।
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