कल की पोस्ट मे आपने सिविल अपील संख्या 4347-4375/2014 मे उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सुप्रीम कोर्ट मे फ़ाइल काउंटर के विषय मे पढ़ा , जिसे सचिव बेसिक शिक्षा श्री अजय कुमार ने फ़ाइल किया है ।
सरकार ने काउंटर मे कहा है कि 30-11-2011 मे 72825 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था और सुप्रीम कोर्ट तथा इलाहाबाद हाइ कोर्ट मे भी 30-11-2011 के विज्ञापन के हिसाब से भर्ती करने का निर्देश दिया था । सुप्रीम कोर्ट ने याची राहत देते हुए 1100 याचियों की नियुक्ति का आदेश किया । सरकार ने 1100 मे से 862 को नियुक्ति प्रदान की । काउंटर का शेष भाग निम्न प्रकार से है –
#68015_याची_मुद्दा
1- दिनांक 18-02-2016 के आदेश के बाद दिनांक 24-02-2016 कि सुनवाई मे सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील से संबन्धित सभी इंट्रो-लोकेटरी एप्लिकेशन , सिविल अपील , विशेष अनुज्ञा याचिका , रिट याचिकाओं के याचियों / प्रतिवादियों कि सूची सरकारी अधिवक्ता श्री गौरव भाटिया को देने के निर्देश दिये थे तथा इस सूची के याचियों / प्रतिवादियों के अभ्यर्थन को कंसिडर करने का आदेश दिया गया ।
2- अभ्यर्थियों की सूची का अनालिसिस करने के बाद स्टेट अथारिटी ने अपनी रिपोर्ट फ़ाइल की जिसमे निम्न तथ्य निकल कर सामने आए –
(i) राज्य सरकार को कुल 68015 याचियों कि सूची प्राप्त हुई ।
(ii) राज्य सरकार ने सूची मे अभ्यर्थी का नाम , पिता का नाम , IA नंबर , अपील नंबर , अधिवक्ता का नाम , टी ई टी अनुक्रमांक , टी ई टी अंक , लिंग , वर्ग , सब –कटेगरी आदि का लिखा होना अनिवार्य माना है ।
(iii) 26596 अभ्यर्थियों के IA नंबर उपलब्ध नही थे ।
(iv) 4424 मे अपील नंबर उपलब्ध नही था
(v) 3 अभ्यर्थियों के नाम उपलब्ध नही थे
(vi) 1758 अभ्यर्थियों के पिता का नाम उपलब्ध नही था ।
(vii) 32237 अभ्यर्थियों का टी ई टी रोल नंबर उपलब्ध नही था ।
(viii) 33133 के टी ई टी अंक उपलब्ध नही थे ।
(ix) 58285 अभ्यर्थियों के लिंग का विवरण उपलब्ध नही था ।
(x) 46588 अभ्यर्थियों की वर्ग विवरण (सामान्य / ओबीसी / अनुसूचित जाति जनजाति
(xi) 67210 अभ्यर्थियों कि सब्जेक्ट डीटेल उपलब्ध नही था ।
3- यह भी पाया गया की बहुत से अभ्यर्थियों के नाम एक से अधिक आईए/याचिका मे पाये गए । 68015 याचियों के डाटा से 34505 याचियों का डाटा फीड किया गया जिसमे 13095 याचियों के नाम एक से अधिक आईए/ याचिका मे पाये गए ।
4- 68015 याचियों के डाटा मे से कुल 580 अभ्यर्थी ऐसे मिले जिनहोने नाम , पिता का नाम , IA नंबर , अपील नंबर , अधिवक्ता का नाम , टी ई टी अनुक्रमांक , टी ई टी अंक , लिंग , वर्ग , सब –कटेगरी का विवरण उपलब्ध कराया । इन 580 याचियों मे से 72 याची ऐसे थे जिनहोने 30-11-2011 के विज्ञापन मे आवेदन ही नही किया था । शेष 502 अभ्यर्थी सही पाये गए ।
#12091_अभ्यर्थियों_का_मुद्दा
5- राज्य सरकार ने कोर्ट दिनांक 02-11-2015 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि निर्धारित मानकों (105 अंक व 97 अंक ) के अनुसार जो अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए गए हैं एक कमेटी गठित करते हुए उनका प्रत्यावेदन लिया जाए और प्रक्रिया को 3 सप्ताह मे पूरा किया जाए ।
6- उक्त आदेश के अनुपालन मे राज्य सरकार को दिनांक 16-11-2015 तक कुल 75612 प्रत्यावेदन प्राप्त हुए । इन मे से 3149 प्रत्यावेदन कंसिडर नही किए गए । 937 लोग निर्धारित मानकों (105 अंक व 97 अंक ) नही पूरा करते थे तथा 1919 अभ्यर्थियों ने 1 से अधिक बार प्रत्यावेदन दिया था । 293 अभ्यर्थियों के डाटा का मूल डाटा से मिलान न हो सका ।
7- 72643 अभ्यर्थियों के डाटा मे से 60372 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अंक निर्धारित मानकों (105 अंक व 97 अंक ) से तो अधिक है परंतु उनके द्वारा आवेदित जनपद मे रिक्त पद नही है ।
8- मात्र 12091 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके टी ई टी अंक उनके द्वारा आवेदित जनपद कि टी ई टी मेरिट से अधिक हैं । (कुल प्रत्यावेदन मे से सरकार ने सिर्फ 12091 को ही वैध माना है )
9- 12091 अभ्यर्थियों कि सूची वैबसाइट पर अपलोड कि गयी तथा उन्हे काउन्सेलिंग के लिए उन उन जनपदों मे बुलाया गया जहा जहां उन्होने आवेदन किया था । इस हेतु 03-02-2016 को शासनादेश जारी क्या गया । उक्त सूचना को दिनांक 06-02-2016 के दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण , अमर उजाला और हिंदुस्तान मे प्रकाशित किया गया ।
10- दिनांक 08-02-2016 को पुनः एक पत्र जारी किया गया जिसमे ऐसे अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन को कंसिडर करने का आदेश दिया गया जिनका नाम 12091 कि सूची मे नही था तथा उनके अंक उक्त जनपद की कट ऑफ मेरिट से अधिक हों ।
11- प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद 18-02-2016 तक कुल 400 और अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कि गयी ।
12- 30-11-2011 के विज्ञापन के अनुसार अभी तक कुल 64257 रिक्तियों को भरा गया है तथा कोर्ट द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार 1536 लोगो को नियुक्ति दी गयी है । शेष रिक्त पद विशेष क्षैतिज आरक्षण (विकलाग , स्वतन्त्रता सेनानी आश्रित , एक्स सर्विस मैन) तथा अनुसूचित जतियों और जन जातियों के हैं जिनहे कोर्ट द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किसी अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नही भरा जा सकता है । अतः सरकार कोर्ट से यह आग्रह करती है कि इन रिक्त पदों को भरने के लिए निर्धारित मानकों (105/90) मे टी ई टी अंको को कम किया जाए ।
13- यहा यह उल्लिखित किया जाना उचित होगा कि 862 अभ्यर्थी जो की एड हॉक पर नियुक्त किए गए हैं उन्हे 64257 नियुक्तियों मे नही जोड़ा गया है तथा 1536 पोस्ट जिन पर नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए हैं उनमे भी नही जोड़ा गया है ।
14- पेज नंबर 84 पर सरकार ने वर्तमान रिक्तियों का विवरण दिया है जो आप सभी देख चुके हैं ।
धन्यवाद
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ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
सरकार ने काउंटर मे कहा है कि 30-11-2011 मे 72825 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था और सुप्रीम कोर्ट तथा इलाहाबाद हाइ कोर्ट मे भी 30-11-2011 के विज्ञापन के हिसाब से भर्ती करने का निर्देश दिया था । सुप्रीम कोर्ट ने याची राहत देते हुए 1100 याचियों की नियुक्ति का आदेश किया । सरकार ने 1100 मे से 862 को नियुक्ति प्रदान की । काउंटर का शेष भाग निम्न प्रकार से है –
#68015_याची_मुद्दा
1- दिनांक 18-02-2016 के आदेश के बाद दिनांक 24-02-2016 कि सुनवाई मे सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील से संबन्धित सभी इंट्रो-लोकेटरी एप्लिकेशन , सिविल अपील , विशेष अनुज्ञा याचिका , रिट याचिकाओं के याचियों / प्रतिवादियों कि सूची सरकारी अधिवक्ता श्री गौरव भाटिया को देने के निर्देश दिये थे तथा इस सूची के याचियों / प्रतिवादियों के अभ्यर्थन को कंसिडर करने का आदेश दिया गया ।
2- अभ्यर्थियों की सूची का अनालिसिस करने के बाद स्टेट अथारिटी ने अपनी रिपोर्ट फ़ाइल की जिसमे निम्न तथ्य निकल कर सामने आए –
(i) राज्य सरकार को कुल 68015 याचियों कि सूची प्राप्त हुई ।
(ii) राज्य सरकार ने सूची मे अभ्यर्थी का नाम , पिता का नाम , IA नंबर , अपील नंबर , अधिवक्ता का नाम , टी ई टी अनुक्रमांक , टी ई टी अंक , लिंग , वर्ग , सब –कटेगरी आदि का लिखा होना अनिवार्य माना है ।
(iii) 26596 अभ्यर्थियों के IA नंबर उपलब्ध नही थे ।
(iv) 4424 मे अपील नंबर उपलब्ध नही था
(v) 3 अभ्यर्थियों के नाम उपलब्ध नही थे
(vi) 1758 अभ्यर्थियों के पिता का नाम उपलब्ध नही था ।
(vii) 32237 अभ्यर्थियों का टी ई टी रोल नंबर उपलब्ध नही था ।
(viii) 33133 के टी ई टी अंक उपलब्ध नही थे ।
(ix) 58285 अभ्यर्थियों के लिंग का विवरण उपलब्ध नही था ।
(x) 46588 अभ्यर्थियों की वर्ग विवरण (सामान्य / ओबीसी / अनुसूचित जाति जनजाति
(xi) 67210 अभ्यर्थियों कि सब्जेक्ट डीटेल उपलब्ध नही था ।
3- यह भी पाया गया की बहुत से अभ्यर्थियों के नाम एक से अधिक आईए/याचिका मे पाये गए । 68015 याचियों के डाटा से 34505 याचियों का डाटा फीड किया गया जिसमे 13095 याचियों के नाम एक से अधिक आईए/ याचिका मे पाये गए ।
4- 68015 याचियों के डाटा मे से कुल 580 अभ्यर्थी ऐसे मिले जिनहोने नाम , पिता का नाम , IA नंबर , अपील नंबर , अधिवक्ता का नाम , टी ई टी अनुक्रमांक , टी ई टी अंक , लिंग , वर्ग , सब –कटेगरी का विवरण उपलब्ध कराया । इन 580 याचियों मे से 72 याची ऐसे थे जिनहोने 30-11-2011 के विज्ञापन मे आवेदन ही नही किया था । शेष 502 अभ्यर्थी सही पाये गए ।
#12091_अभ्यर्थियों_का_मुद्दा
5- राज्य सरकार ने कोर्ट दिनांक 02-11-2015 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि निर्धारित मानकों (105 अंक व 97 अंक ) के अनुसार जो अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए गए हैं एक कमेटी गठित करते हुए उनका प्रत्यावेदन लिया जाए और प्रक्रिया को 3 सप्ताह मे पूरा किया जाए ।
6- उक्त आदेश के अनुपालन मे राज्य सरकार को दिनांक 16-11-2015 तक कुल 75612 प्रत्यावेदन प्राप्त हुए । इन मे से 3149 प्रत्यावेदन कंसिडर नही किए गए । 937 लोग निर्धारित मानकों (105 अंक व 97 अंक ) नही पूरा करते थे तथा 1919 अभ्यर्थियों ने 1 से अधिक बार प्रत्यावेदन दिया था । 293 अभ्यर्थियों के डाटा का मूल डाटा से मिलान न हो सका ।
7- 72643 अभ्यर्थियों के डाटा मे से 60372 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अंक निर्धारित मानकों (105 अंक व 97 अंक ) से तो अधिक है परंतु उनके द्वारा आवेदित जनपद मे रिक्त पद नही है ।
8- मात्र 12091 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके टी ई टी अंक उनके द्वारा आवेदित जनपद कि टी ई टी मेरिट से अधिक हैं । (कुल प्रत्यावेदन मे से सरकार ने सिर्फ 12091 को ही वैध माना है )
9- 12091 अभ्यर्थियों कि सूची वैबसाइट पर अपलोड कि गयी तथा उन्हे काउन्सेलिंग के लिए उन उन जनपदों मे बुलाया गया जहा जहां उन्होने आवेदन किया था । इस हेतु 03-02-2016 को शासनादेश जारी क्या गया । उक्त सूचना को दिनांक 06-02-2016 के दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण , अमर उजाला और हिंदुस्तान मे प्रकाशित किया गया ।
10- दिनांक 08-02-2016 को पुनः एक पत्र जारी किया गया जिसमे ऐसे अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन को कंसिडर करने का आदेश दिया गया जिनका नाम 12091 कि सूची मे नही था तथा उनके अंक उक्त जनपद की कट ऑफ मेरिट से अधिक हों ।
11- प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद 18-02-2016 तक कुल 400 और अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कि गयी ।
12- 30-11-2011 के विज्ञापन के अनुसार अभी तक कुल 64257 रिक्तियों को भरा गया है तथा कोर्ट द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार 1536 लोगो को नियुक्ति दी गयी है । शेष रिक्त पद विशेष क्षैतिज आरक्षण (विकलाग , स्वतन्त्रता सेनानी आश्रित , एक्स सर्विस मैन) तथा अनुसूचित जतियों और जन जातियों के हैं जिनहे कोर्ट द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किसी अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नही भरा जा सकता है । अतः सरकार कोर्ट से यह आग्रह करती है कि इन रिक्त पदों को भरने के लिए निर्धारित मानकों (105/90) मे टी ई टी अंको को कम किया जाए ।
13- यहा यह उल्लिखित किया जाना उचित होगा कि 862 अभ्यर्थी जो की एड हॉक पर नियुक्त किए गए हैं उन्हे 64257 नियुक्तियों मे नही जोड़ा गया है तथा 1536 पोस्ट जिन पर नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए हैं उनमे भी नही जोड़ा गया है ।
14- पेज नंबर 84 पर सरकार ने वर्तमान रिक्तियों का विवरण दिया है जो आप सभी देख चुके हैं ।
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