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शासनादेश में निहित प्रावधानों के तहत होगा परिषदीय शिक्षकों का स्थानांतरण–बीएसए

प्रतापगढ़। प्रदेश सरकार ने जनपद के भीतर स्थान्तरण के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये है।जारी आदेश के अनुसार 22 जून 2017 को अपरान्ह 3 बजे तक जनपद के डीआईओ एनआईसी की बेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु उपब्ध कराएँगे।

     उक्त आशय की जानकारी देते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बी एन सिंह ने बताया कि सेलरी डाटा में प्रविष्टियों को भरने अथवा बेबसाइट पर अपलोड करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्त्पन्न हो तो परिषद् की ईमेल आई0डी0-basic  parishad@yahoo.com/मोबाईल नंबर9455413563 पर सूचित करे जिससे तत्काल कठिनाई का निवारण एनआईसी के माध्यम से कराया जा सके।
    उन्होंने बताया कि सरप्लस अध्यापक का आशय उन कनिष्ट अध्यापकों से है जो 30 अप्रैल 2017 को  विद्यालय में निर्धारित कुल पदों से अधिक  संख्या मे है।
     बीएसए ने जिले के सभी बीईओ से कहा है कि सरप्लस सभी शिक्षको की  सूची तैयार कर सेलरी डाटा में निर्धारित अध्यापकों के सम्मुख सरप्लस स्टॉप की मार्किंग करे।सरप्लस अध्यापको की सूची तैयार कर यह सुनिश्चित कर ले की उक्त विद्यालय में 30:1 के अनुपात से अधिक तो नहीं है। उन्होंने कहा कि सरप्लस शिक्षकों का स्थानांतरण व समायोजन आन लाइन होगा।यदि कोई सरप्लस शिक्षक ऑनलाइन आवेदन नहीं करता है तो उसे ऐसी स्थिति में जनपद के ख़ाली विद्यालय में  समायोजित कर दिया जाएगा। बी एसए ने बताया कि जनपद स्तर पर रिक्त विद्यालय की सूची अनिवार्य रूप से आवेदन करने के पूर्व एनआईसी के बेबसाइट पर अपलोड करा दी जायेगी। सरप्लस अध्यापको के समायोजन के पश्चात जो रिक्तियां उपलब्ध होंगी उन रिक्तियों के प्रति स्थान्तरण हेतु आवेदन करने वाले अध्यापको का शासनादेश में निहित प्रावधानों के तहत स्थानांतरण की कार्य वाही की जायेगी।

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