इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों
के सहायक अध्यापकों को जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति के लिए टीईटी
अनिवार्य होने के संबंध में राज्य सरकार व एनसीटीई से जवाब मांगा है।
यह
आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने मैनपुरी के अखिलेश की याचिका पर अधिवक्ता
सीमांत सिंह को सुनकर दिया।
एडवोकेट सीमांत सिंह ने अदालत को बताया कि
बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक विद्यालय से जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति
देने के लिए टीईटी की अनिवार्यता लागू नहीं कर रहा है जबकि एनसीटीई की
गाइडलाइन के अनुसार जूनियर हाईस्कूल में बतौर अध्यापक नियुक्ति के लिए
टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के
अनुसार तो प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल दोनों के सहायक अध्यापकों के लिए
टीईटी जरूरी है।
फरवरी 2011 में जारी गाइडलाइन के अनुसार
कक्षा एक से पांच तक के लिए प्राथमिक स्तर की टीईटी और कक्षा छह से आठ तक
के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी कराने को कहा गया। आरटीआई में सूचना
मांगे जाने पर बेसिक शिक्षा परिषद ने कहा कि प्राथमिक से जूनियर हाईस्कूल
में प्रोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है। याचिका में मांग की गई है कि
याची टीईटी उत्तीर्ण हैं इसलिए जूनियर हाईस्कूल के रिक्त पद सीधी भर्ती से
भरे जाएं।
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