इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव मनीषा त्रिघाटिया को
अवमानना नोटिस जारी की है और कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर स्पष्टीकरण
देने का निर्देश दिया है। यह भी कहा है कि स्पष्टीकरण नहीं देते तो अगली
सुनवाई के दिन कोर्ट में हाजिर हों।
सुनवाई अब आठ सितंबर को होगी। यह आदेश
न्यायमूर्ति इरशाद अली ने शिक्षामित्र शिवपूजन सिंह की अवमानना याचिका पर
उनके अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह को सुनकर दिया है। याची के अधिवक्ता का
कहना है कि शिक्षामित्रों को पैरा टीचर एज टीचर के रूप में 38,878 रुपये
प्रतिमाह मानदेय के प्रत्यावेदन पर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने सही समय का
संज्ञान लेकर अनुपालन करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव
को याची की 38,878 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर संविदा पर पैरा टीचर के रूप
में नियुक्ति पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। लेकिन, इसका अनुपालन नहीं
किया जा रहा है। इस पर दाखिल अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने
बेसिक शिक्षा सचिव से स्पष्टीकरण मांगा, पूछा कि क्यों न आपके खिलाफ
अवमानना का मामला दर्ज किया जाए। याची का कहना है कि वह शिक्षामित्र रहा है
और उसे 11 माह के लिए पैरा टीचर के रूप में नियुक्ति पाने का अधिकार है।
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