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CTET 2018: सीटीईटी में बीएड को मान्य न किए जाने पर विज्ञापन को चुनौती

इलाहाबाद : सीटीईटी (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) में बीएड को सीबीएसई की ओर से शामिल नहीं किए जाने पर इस परीक्षा के विज्ञापन को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और सीबीएसई समेत अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है। याचिका पर 14 अगस्त को सुनवाई होगी।1यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने भानू प्रताप यादव व अन्य की याचिका पर दिया है। याचीगण के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि एनसीटीई ने 18 जून 2018 को अधिसूचना जारी कर 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना में संशोधन कर दिया है।
अब एनसीटीई ने कक्षा एक से पांच तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को योग्य मान लिया है। इसके बावजूद सीबीएसई ने सीटीईटी की अर्हता में बीएड को शामिल नहीं किया है।

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