इलाहाबाद : एसएससी यानि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कराई गई सिपाही
(जीडी) भर्ती 2011 में चयन से वंचित उन अभ्यर्थियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट
के आदेश पर अपना दावा प्रस्तुत करने का मौका दिया जा रहा है जिनके
प्राप्तांक कटऑफ से अधिक हैं।
लेकिन, तमाम ऐसे अभ्यर्थी भी कोर्ट का आदेश
लेकर प्रत्यावेदन दे रहे हैं जिनके अंक कटऑफ से कम हैं। एसएससी ने कहा है
कि केवल कट ऑफ से अधिक अंक वालों के दावे ही स्वीकार किए जाएंगे। सिपाही
(जीडी) भर्ती 2011 में गड़बड़ी और कटऑफ से अधिक अंक होने के बाद भी चयन न
होने को लेकर अभ्यर्थी अजीत सिंह व 54 अन्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में
याचिका दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट ने 20 अगस्त को दिए अपने आदेश में एसएससी
को निर्देश दिया था कि याची अभ्यर्थियों के दावे चार सप्ताह तक स्वीकार
करें और फिर तीन माह में उनके चयन पर निर्णय लें। इस आदेश के अनुपालन में
एसएससी के मध्य क्षेत्र कार्यालय (उप्र और पटना (बिहार) के अभ्यर्थियों के
लिए) में याचियों के दावे प्राप्त किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय निदेशक राहुल
सचान का कहना है कि केवल कटऑफ से अधिक अंक पाने वाले याची अभ्यर्थियों के
ही दावे स्वीकार कर यह देखा जाएगा कि चयन किन परिस्थितियों में नहीं हुआ,
फिर उन पर विचार किया जाएगा।