हाईकोर्ट पहुंचा टीईटी एक्‍जाम में गलत प्रश्‍नों का मामला, 69,000 भर्तियों पर पड़ेगा असर

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में अभी विवादों का दौर खत्म नहीं हुआ है। यह मामला अब हाईकोर्ट जा पहुंचा है, जिस पर 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। दरअसल, टीईटी परीक्षा में गलत प्रश्नों को पूछे जाने व आंसर की से संतुष्ट ना होने वाले 4 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिसमें 8 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करते हुए रिजल्ट संशोधित करने की मांग की गई है।

अभ्यर्थियों ने प्रश्नों के सापेक्ष खुद को टीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण बताया है और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में खुद को आवेदन करने के लिए मौका दिए जाने की मांग की है। चूंकि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 20 दिसंबर ही है। ऐसे में हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर विषय मानते हुए याचिका स्वीकार कर ली है। साथ ही, 12 दिसंबर को परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को व्यक्तिगत तौर पर सभी अभिलेखीय रिकॉर्ड के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है।

प्रभावित होगी भर्ती

जाहिर है कि हाईकोर्ट के निर्णय पर अब 69000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। अगर हाईकोर्ट में प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल याचिका पर यात्रियों के हक में फैसला आएगा तो टीईटी का रिजल्ट फिर से बदल जाएगा। दरअसल, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थी एक अथवा दो नंबर से पास होने से चूक गए हैं। ऐसे में अगर एक या दो प्रश्नों में भी बदलाव फिर से हुआ तो हजारों की संख्या में नए अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। वह भी 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे। पिछले कुछ ऐसे ही मामलों पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को कई बार राहत दी है और लगातार संशोधन की प्रक्रिया से आयोग को गुजरना पड़ा है। ऐसे में अभी भी टीईटी के रिजल्ट में संशोधन की संभावना बनी हुई है।

12 दिसंबर को होगी सुनवाई

हिमांशु गंगवार समेत चार दर्जन के करीब टीईटी के 8 प्रश्नों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ सुनवाई कर रही है। इन सभी याचिकाओं पर एक साथ 12 दिसंबर को सुनवाई होगी । 12 दिसंबर को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी हाई कोर्ट में उपस्थित होंगे। जहां, टीईटी परीक्षा से संबंधित सारे रिकॉर्ड भी उपलब्ध कराएंगे। इस दौरान आंसर की व प्रश्नों के विवाद संबंधित रिकॉर्ड भी हाई कोर्ट को सौंपी जाएंगे। जिसके बाद जिसके अवलोकन के बाद हाई कोर्ट याचिका पर अपना रुख साफ करेगी।

आवेदन करने का मांगा मौका

एक से दो नंबर कम होने से पास नहीं हो सके हजारों अभ्यर्थी के भाग्य का फैसला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय पर निर्भर होगा। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में साक्ष्यों के साथ यह दावा किया गया है कि टीईटी 2018 की फाइनल आंसर की में 8 प्रश्नों के उत्तर अभी भी गलत हैं और उन्हीं के सापेक्ष रिजल्ट जारी किया गया है।

विवादित प्रश्नों को दुरुस्त करने की मांग

कोर्ट के समक्ष मान्य पुस्तकें साक्ष्य के तौर पर पेश की गई हैं। अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से खुद को आवेदन करने का मौका दिया जाने व विवादित प्रश्नों को दुरुस्त करने की मांग की है।