शिक्षकों के पीपीएफ खाते में जमा होगी धनराशि : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

शिक्षक विधायक को मंत्री ने दिया लिखित आश्वासन
जासं, इलाहाबाद : अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। महंगाई भत्ते की बढ़ी धनराशि के 90 फीसद धन से मिलने वाली एनएससी का झंझट आने वाले दिनों में नहीं होगा, बल्कि यह धनराशि पीपीएफ यानी भविष्य निधि खाते में जमा हो जाएगी। एनएससी अथवा फिर पीपीएफ खाते के विकल्प के लिए जल्द शासनादेश जारी होगा।

यह आश्वासन माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी को सदन में उनके द्वारा उठाए गए प्रश्न के जवाब में पत्र के माध्यम से दिया है।

एक अप्रैल वर्ष 2005 के बाद से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बढ़ी धनराशि का भुगतान दस फीसद नकद एवं 90 फीसद राशि एनएससी के रूप में मिलती थी। इससे शिक्षकों को डाकघरों का चक्कर लगाना पड़ता था। सुरेश त्रिपाठी ने मामले को सदन में उठाया तो सरकार ने उक्त धनराशि शिक्षकों के पीपीएफ खाते में भी जमा करने का निर्णय लिया है। मंत्री ने विधायक सुरेश त्रिपाठी को बताया कि अगले शासनादेश में एनएससी के साथ-साथ पीपीएफ खाते में धनराशि जमा करने का विकल्प दिया जाएगा। महंगाई भत्ते की वृद्धि के शासनादेश में इस विकल्प को जोड़ दिया गया है। वहीं माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महेशदत्त शर्मा, कुंज बिहारी मिश्र, अजय कुमार सिंह, अनय प्रताप सिंह, डॉ. शैलेश कुमार पांडेय, मंडलीय मंत्री रमेश चंद्र शुक्ल, जंगबहादुर सिंह पटेल, सविता मिश्र, जगदीश प्रसाद, प्रमोद त्यागी, राम अवतार गुप्त, डॉ. देवेंद्र सिंह, शिवशंकर यादव, डा. जय प्रकाश शर्मा, राजेश यादव ने मंत्री के उक्त आश्वासन पर खुशी जताई है।
एक साल नहीं निकाल सकेंगे रकम

इलाहाबाद: महंगाई भत्ते (डीए) की रकम राज्यकर्मी जून 2016 तक नहीं निकाल सकेंगे। यह रकम जून 2015 से जमा मानी जाएगी। सरकार के इस आदेश से कर्मचारियों में निराशा है। वहीं, एक अप्रैल 2005 के बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों को डीए की 90 फीसद रकम की एनएससी नहीं बनवानी पड़ेगी। वह धनराशि अब कर्मचारियों के पीपीएफ में जमा हो जाएगी। राज्य कर्मचारी शिक्षक समंवय समिति के चेयरमैन हनुमान प्रसाद श्रीवास्तव का कहना है कि जून 15 से जून 16 तक डीए की जमा रकम न निकालने संबंधी आदेश उचित नहीं है। इससे कर्मचारियों को असुविधा होगी।
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