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हाई कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों की जान हलक में : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

72,825 शिक्षकों की नौकरी पर लटकी तलवार
लखनऊ। हाई कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों की जान हलक में उतर आई है।
हाईकोर्ट ने टीईटी 2011 के दौरान ओएमआर पर व्हाइटनर लगाकर उत्तर में बदलाव करने वालों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद नौकरी पा चुके शिक्षिक परेशान हैं कि अब उनका क्या होगा।

कोर्ट ने यह आदेश टीईटी-2011 पास प्रशिक्षुओं की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए दिया कि उन अभ्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने व्हाटनर का उपयोग किया है।
आपको बता दें कि टीईटी-2011 पास करनेवाले कुल 58 हजार अभ्यर्थियों में से 72825 शिक्षकों की भर्ती में नौकरी कर रहे हैं और 29334 शिक्षक उच्च प्रथमिक विधालयों में कार्यरत हैं।
कोर्ट के इस आदेश के बाल कुल 72825 शिक्षक नौकरी से बाहर निकाल दिए जाएंगे। जिससे पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही हाई जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान-गणित शिक्षक की नौकरी कर रहे शिक्षकों का चयन भी प्रभावित हो सकता है।
ज्ञात हो कि टीईटी परीक्षा 2011 में व्हाइटनर एवं ब्लेड के प्रयोग पर रोक के निर्देश के बाद भी काफी परीक्षार्थियों ने व्हाइटनर का प्रयोग किया था।

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