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उच्चतम न्यायालय updates - योग्य शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का राज्य को निर्देश : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

नयी दिल्ली !   उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में योग्य शिक्षामित्रों को तीन हफ्ते में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति करने का आज राज्य सरकार को आदेश दिया। न्यायालय ने योग्य शिक्षामित्रों से एक सप्ताह में आवदेन लेकर उन्हें तीन हफ्ते में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति सुनिश्चित करने का ओदश दिया।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में 70 प्रतिशत अंक और बीएड में 50 प्रतिशत अंक वाले शिक्षामित्र एक हफ्ते में आवेदन कर सकते हैं।
न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि वह बताए कि राज्य में कुल कितने शिक्षक नियुक्त हुए और कितनी रिक्तियां बाकी हैं। सरकार ने 72,825 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला था, जिसमें अब तक 43,077 की नियुक्ति कर दी गई है। कुछ शिक्षक अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं।
शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब दिया जब वकीलों ने कहा कि योग्य उम्मीदवारों को भी सरकार नियुक्त नहीं कर रही है, जबकि कई हजार रिक्तियां बाकी हैं। न्यायालय ने रिक्तियों की स्थिति में योग्यता मानदंडों के घटाने के आग्रह को अस्वीकार कर दिया।
पीठ का कहना था कि इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। शिक्षामित्रों के मामले में पीठ ने कहा कि इस मामले को वह बाद में देखेगी क्योंकि इसमें अभी विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की जा रही हैं।
गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने गत 12 सितंबर को एक महत्वपूर्ण फैसले में शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक पद के योग्य न पाकर उनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया था।

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