- यूपी लोक सेवा आयोग से होंगी सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती
- टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं या नहीं? यूपी सरकार इस तरह करेगी पता
- राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती अब ऐसे होगी
- शिक्षक भर्ती में आरक्षण के समर्थन को लेकर केंद्र ने कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका
- शिक्षा मित्रों की मांग- 24 हजार प्रतिमाह मानदेय दे योगी सरकार
- शिक्षक भर्तियों के मामले में गुहार नहीं अब फटकार की सुन रही प्रदेश सरकार, नियमों से हजारों प्रतियोगी व शिक्षक प्रभावित, कोर्ट ने राहत दी
भर्ती के नियम यथावत, बदलाव नहीं : परिषद सचिव संजय सिन्हा ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि इन नियुक्तियों के संबंध में अद्यतन संशोधित निर्देश गलती से जारी हुआ है। यह भर्ती 15 दिसंबर 2016 के शासनादेश के तहत हो रही है, नियमों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। भर्ती उप्र बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के पंद्रहवें संशोधन हो रही है। असल में कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में इस भर्ती को लेकर याचिका दाखिल की और कहा कि सरकार नए निर्देशों के अनुरूप इसमें नियुक्ति कराएगी। इस पर परिषद ने स्थिति स्पष्ट की है कि प्रदेश सरकार ने पुराने विज्ञापन के नियमों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है।
- विकल्प के आधार पर होगा शिक्षकों का स्थानांतरण
- प्रदेश में 75 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ
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