इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9342 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वाले 40
वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थियों को इस वर्ष की भर्ती में भी शामिल करने
का निर्देश दिया है। यह अभ्यर्थी 2016 की भर्ती में भी शामिल हुए थे, मगर
बाद में परीक्षा निरस्त कर दी गई। इसके बाद अभ्यर्थी अधिक आयु होने के कारण
आवेदन से वंचित हो रहे थे। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब
मांगा है।
यह आदेश जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र ने दिव्य प्रकाश व 32 अन्य की याचिका
पर दिया। अधिवक्ता राकेश पांडे बबुआ ने याचीगण का पक्ष रखा। कोर्ट ने यह भी
कहा है कि यह अनुमति याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी।
मामले के तथ्यों के अनुसार 2016 की भर्ती निरस्त कर दी गई थी और लोक सेवा
आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 करा रहा है। इस भर्ती के विज्ञापन के
अनुसार 21 से 40 वर्ष के अभ्यर्थियों को ही बैठने की अनुमति दी गई है।
आयु सीमा एक जुलाई 2018 रखी गई है। याचीगण का कहना है कि 2016 की भर्ती के
अभ्यर्थियों को नए सिरे से की जा रही भर्ती में बैठने न देना उनके रोजगार
पाने के अधिकार का हनन है। क्योंकि इस भर्ती में पूर्व के 9342 पदों को भी
शामिल किया गया है। कोर्ट ने मामला विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार से
याचिका पर जवाब मांगा है।
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