- बम्पर जॉब्स: यूपी में दो महीने में 94 हजार शिक्षकों की भर्ती के आदेश
- सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 12460 शिक्षकों की नियुक्ति को हरी झंडी
- सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से थम रही उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों की सांसें
- 12460 को लेकर 11.04.2018 को GO जारी होने के बाद नियुक्ति तक की यात्रा, कांटे और सफल होने का मार्ग - AG
- CTET: हाईकोर्ट ने 4 माह के भीतर सीटेट(CTET) परीक्षा कराने का दिया निर्देश
- Shikshamitra: शिक्षामित्र मसले पर पीएमओ ने लिया संज्ञान, प्रदेश सरकार को समुचित हल करने का दिया निर्देश
असमायोजित शिक्षक उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष शिव किशोर द्विवेदी ने बताया कि लंबे समय से हमारी मांगों की अनदेखी की जा रही है। ज्ञापन में मृतक शिक्षा मित्रों के आश्रितों को आर्थिक मदद देने, समायोजित शिक्षा मित्रों को उनके ऐच्छिक और महिला शिक्षा मित्रों को उनके ससुराल के पास विद्यालय में तैनाती देने, न्यूनतम 24000 रुपये प्रति माह मानदेय देने की मांग की गई। इस दौरान संगठन के महामंत्री अमरदीप, मोहित तिवारी, अजीत राजूपत, ममता राजपूत, सुमन देवी, कनकलता, जीत लाल, संजय शर्मा, अशोक यादव, राज किशोर, महेश कुमार और अन्य शिक्षा मित्र भी मौजूद रहे।
शिक्षामित्रों के अनुसार उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, वह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है. एक सरकार ने नियुक्ति दी तो दूसरे ने समायोजन रद्द कर दिया. मालूम हो कि 25 जुलाई, 2017 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने सूबे के करीब 1 लाख 37 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द किया था.
सरकार से ये थी मांग
शिक्षामित्रों ने टीईटी से छूट दिलाने, ‘समान कार्य समान वेतन’ की तर्ज पर मानदेय बढ़ाने और अध्यादेश जारी कर उनकी समस्या के स्थायी समाधान का रास्ता निकालने की मांग की । सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समायोजन की मांग को लेकर शिक्षा मित्र आंदोलनरत हैं। पिछले दिनों उन्होंने विधानसभा के सामने धरना-प्रदर्शन किया था। इस दौरान लाठीचार्ज भी हुआ था। इसके बाद शिक्षामित्रों ने व्यापक आंदोलन की घोषणा की थी। सरकार से बातचीत भी हुई लेकिन उचित मानदेय न देने पर वार्ता विफल हो गई।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था विकल्प
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने समायोजित शिक्षकों को टीईटी परीक्षा पास करने का विकल्प दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए समायोजन रद्द करने का निर्णय सुनाया था। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट समायोजन को नियम विरुद्ध करार दे चुका है। समायोजन के बाद शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बने अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार से कुछ कदम उठाने की मांग की थी लेकिन सरकार के साथ शिक्षा मित्रों की बात नहीं बनी।
- न्यूनतम योग्यता टीईटी के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में प्रोमोशन किये जाने जी मांग पर अनशन और प्रदर्शन जारी
- नियुक्ति के लिए वरिष्ठता आधार नहीं: सुप्रीमकोर्ट
- यूपी: सहायक अध्यापक के खाली पदों पर समायोजित नहीं होंगे शिक्षामित्र
- 72,825 शिक्षक भर्ती के बचे पदों पर समायोजन की मांग नामंजूर
- KVS Recruitment 2018: केंद्रीय विद्यालय में 5193 PGT, TGT, हेड-मास्टर और वाइस प्रिंसिपल पदों पर नियुक्ति
- 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया समाप्त , शिक्षामित्रों को अगली भर्ती में वरीयता देने का निर्देश