इलाहाबाद: परिषदीय स्कूलों की 12460 शिक्षक भर्ती में दूसरे जिले के
चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लग गई है। बेसिक शिक्षा
परिषद सचिव संजय सिन्हा ने यह आदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर दिया है। वहीं,
उसी जिले से प्रशिक्षण प्राप्त चयनित अभ्यर्थियों को एक मई को नियुक्ति
पत्र दिया जाएगा।
दूसरे जिले के अभ्यर्थियों का स्थान फिलहाल सुरक्षित रखने
के भी आदेश हुए हैं, कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद उनकी नियुक्ति प्रक्रिया
आगे बढ़ेगी।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 160 सहायक अध्यापक भर्ती 2016
के विज्ञापन पर हो रही है। इसकी पहली काउंसिलिंग 18 से 20 मार्च 2017 को
हुई थी, दूसरी काउंसिलिंग से पहले ही प्रदेश सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया
रोक दी थी। यह भर्ती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब आगे
बढ़ाई जा रही है। बीते अप्रैल को इसका शासनादेश हुआ। सरकार ने निर्देश दिया
कि भर्ती के लिए दोबारा काउंसिलिंग नहीं होगी। पहली काउंसिलिंग में शामिल
अभ्यर्थियों को अप्रैल को संबंधित जिले के बीएसए कार्यालय पर बुलाकर
हस्ताक्षर कराए गए। जिला चयन समिति ने श्रेणी व आरक्षणवार चयनित
अभ्यर्थियों की मेरिट सूची 27 अप्रैल को जारी कर दी है। 1ज्ञात हो कि यह
भर्ती प्रदेश के जिलों में हो रही है। जिलों को एक भी पद आवंटित नहीं था।
ऐसे में दूसरे जिले से बीटीसी का प्रशिक्षण पाने वाले अभ्यर्थियों ने भर्ती
वाले जिलों में आवेदन किया। उनमें से अच्छी मेरिट वाले तमाम अभ्यर्थी
चयनित सूची में स्थान पा गए हैं। इसी बीच रामजनक मौर्य व अन्य ने हाईकोर्ट
में याचिका दाखिल करके कहा कि पहली काउंसिलिंग में दूसरे जिले से प्रशिक्षण
लेने वाले अभ्यर्थी क्यों शामिल किए गए हैं। इस पर कोर्ट ने पूरी भर्ती
प्रक्रिया को रोकने से इन्कार दिया लेकिन, दूसरे जिले से प्रशिक्षण पाने
वाले चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र अभी न देने का निर्देश दिया।
परिषद सचिव ने बीएसए को निर्देश दिया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य जिलों से
प्रशिक्षण प्राप्त हैं, किंतु वहां रिक्ति न होने से आपके जिले की प्रथम
काउंसिलिंग में प्रतिभाग किया है और मेरिट सूची में हैं। उन्हें अगले आदेश
तक नियुक्ति पत्र निर्गत न किया जाए। यह निर्देश है कि दूसरे जिले के
अभ्यर्थियों का स्थान फिलहाल सुरक्षित रखा जाए। वहीं, उसी जिले के चयनित
अभ्यर्थियों को एक मई को नियुक्ति पत्र जारी होगा।
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