पुरानी पेंशन बहाली हड़ताल केस-
आज Court No. 34 में जस्टिस सुधीर अग्रवाल द्वारा
PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 286 of 2019 पर सुनवाई हुई। गौरतलब हो कि यह केस राजकीय मुद्रणालय के कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन हड़ताल के दौरान हाई कोर्ट की कॉज़ लिस्ट(केस लिस्ट) न प्रिंट किये जाने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जस्टिस सुधीर अग्रवाल द्वारा शुरू किया गया था।
आज इस केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हड़ताल पर गए कर्मचारियों के 2 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा की आप कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नही देते हैं। सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि पुरानी पेंशन न देने के पीछे केंद्रीय कानून है इसलिए केंद्र को पार्टी बनाया जाए। इस पर जज साहब ने कई पुराने आदेशों का हवाला देते हुए बताया कि पुरानी पेंशन पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अंतर्गत थी, इसलिए केंद्र को पार्टी बनाये जाने की ज़रूरत नही है।
2 दिन का वेतन हड़ताल की सज़ा के रूप में न काटकर पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को दिया जाएगा । इस हेतु कोर्ट ने कर्मचारियों से एफिडेविट यानी की उनका राजीनामा मांगा है।
अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी ।
Petitioner :- In Re Obstruction In Publication Of Cause List Due To Abstention From Work By Emp. Of Govt. Press
Respondent :- Director Government Press Prayagraj Uttar Pradesh And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Suo Motu
अधिवक्ता आशीष त्रिपाठी जी से प्राप्त जानकारी के अनुसार...
आज Court No. 34 में जस्टिस सुधीर अग्रवाल द्वारा
PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 286 of 2019 पर सुनवाई हुई। गौरतलब हो कि यह केस राजकीय मुद्रणालय के कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन हड़ताल के दौरान हाई कोर्ट की कॉज़ लिस्ट(केस लिस्ट) न प्रिंट किये जाने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जस्टिस सुधीर अग्रवाल द्वारा शुरू किया गया था।
आज इस केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हड़ताल पर गए कर्मचारियों के 2 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा की आप कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नही देते हैं। सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि पुरानी पेंशन न देने के पीछे केंद्रीय कानून है इसलिए केंद्र को पार्टी बनाया जाए। इस पर जज साहब ने कई पुराने आदेशों का हवाला देते हुए बताया कि पुरानी पेंशन पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अंतर्गत थी, इसलिए केंद्र को पार्टी बनाये जाने की ज़रूरत नही है।
2 दिन का वेतन हड़ताल की सज़ा के रूप में न काटकर पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को दिया जाएगा । इस हेतु कोर्ट ने कर्मचारियों से एफिडेविट यानी की उनका राजीनामा मांगा है।
अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी ।
Petitioner :- In Re Obstruction In Publication Of Cause List Due To Abstention From Work By Emp. Of Govt. Press
Respondent :- Director Government Press Prayagraj Uttar Pradesh And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Suo Motu
अधिवक्ता आशीष त्रिपाठी जी से प्राप्त जानकारी के अनुसार...