Income Tax: शिक्षकों के लिए 5 लाख तक टैक्स छूट सिर्फ छलावा मात्र

बजट 2019 में बहुत जोर देकर बताता गया कि 5 लाख तक की इनकम टैक्स में छूट मिलेगी लेकिन जैसे ही इसके पीछे की शर्त का पता चला तो लगा कि यह तो सिर्फ एक हाथ से दूसरा कान पकड़ाया गया है।



यह छूट सिर्फ उनको मिलेगी जिनकी सभी बचत/निवेश घटाने के बाद इनकम 5 लाख या इससे कम बचेगी।
उदाहरण- अगर आपकी सालाना आय 7 लाख है तो इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन के 50 हजार घटा दीजिये तब बचे 6.5 लाख, इसके बाद अगर आप पूरे 1.5 लाख की बचत की तब आपकी आय बची 5 लाख तब आपको टैक्स नही लगेगा लेकिन अगर आपने पूरे 1.5 लाख की बचत/निवेश नहीं किया तो आपको 5 लाख की जगह 2.5 लाख ही छूट मिलेगी।

और अगर आपकी आय 7 लाख से ऊपर है तो आप को यह 5 लाख तक की छूट नहीं मिलेगी क्योंकि तब 1.5 लाख निवेश के बाद भी आपकी आय 5 लाख से ऊपर ही होगी।

कहने का मतलब अगले वित्तीय वर्ष में लगभग हर शिक्षक 5 लाख की आय से ऊपर होगा और उसको यह छूट नही मिल पायेगी।


बजट से हेड मास्टर साहब खुश न हो, स0अ0 खुश हो सकते वो भी प्राइमरी के

Tax slab में कोई परिवर्तन नहीं 87A के तहत 5 लाख की वार्षिक आय पर आयकर में छूट।

तात्पर्य
0 - 2.5 लाख --- आयकर में छूट
2.5 - 5 लाख - 5%
5 - 10 लाख - 20%
10 लाख से ऊपर 30%

87 A
*जिनकी वार्षिक आय 5 लाख या  इससे कम है या फिर सारी बचत करने के बाद वार्षिक आय 5 लाख या उससे कम रहती है उनको 5 लाख तक कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा।*
👉👉 लेकिन जैसे ही आपकी इनकम *बचत दिखाने के बाद भी 5 लाख से ऊपर हो जाती है आपको पुराने Slab के अनुसार आयकर भरना पड़ेगा।*