परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में जिला समिति के जिम्मे हुई शिक्षक समायोजन की प्रत्येक कठिनाई, अपर मुख्य सचिव का बेसिक शिक्षा निदेशक को आदेश: समायोजन में ये परेशानी

परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के समायोजन की गुत्थी उलझी है। तय समय बीतने के बाद भी जिलों में समायोजन सूची निर्गत नहीं हो पा रही है। तमाम बीएसए ने इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा तो उन्हें दो टूक जवाब मिला है कि हर कठिनाई का निराकरण अब जिला समिति करेगी।
इसमें परेशानी यह है कि जिलों में अलग-अलग मानक से समायोजन प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, जिसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के समायोजन व जिले के अंदर तबादले का शासनादेश 17 जून को हुआ है। उसमें निर्देश था कि समायोजन प्रक्रिया हर हाल में 15 जुलाई तक पूरी कर ली जाए लेकिन, जारी शासनादेश में तमाम बातें स्पष्ट नहीं हैं। इसीलिए अब तक किसी जिले ने समायोजन आदेश निर्गत नहीं किया है, बल्कि परिषद मुख्यालय व शिक्षा निदेशक बेसिक को पत्र भेजकर कई बीएसए ने मार्गदर्शन मांगा था। उन पत्रों को शासन को भेजा गया।

अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने इस संबंध में आदेश दिया है कि जिलों में चल रही समायोजन प्रक्रिया में किसी तरह की कठिनाई के निराकरण के लिए जिला स्तर पर गठित समिति ही सक्षम होगी।

बीएसए समिति के माध्यम से उसका निराकरण कराएं। साथ ही निश्शुल्क व बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप कार्यवाही की जाए। इस आदेश से समायोजन प्रक्रिया और उलझने के आसार हैं, क्योंकि अब अलग-अलग जिलों में अलग नियम लागू हो सकते हैं।

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