बस्ती: केंद्र सरकार द्वारा निजी विद्यालय में भी अध्यापन हेतु टीईटी
योग्यता अनिवार्य किए जाने के आदेश के बाद प्राइवेट शिक्षकों में बेचैनी
है। उन्हें इस बात की ¨चता सता रही है कि कहीं ऐसा न हो कि उनकी रोजी खतरे
में पड़ जाए।
इलाहाबाद
हाईकोर्ट ने प्रदेश के उच्च माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों
की भर्ती पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने दो माह
में शिक्षकों के रिक्त पदों पर काउंसिलिंग कराकर भर्ती कराने का आदेश दिया
है।