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फीस वापसी मामले में फाइनल डिस्पोजल 20 अप्रैल को : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

आज फीस वापसी वाले मुद्दे पर हाई कोर्ट लखनऊ में डेट थी
जिसमे 10 मिनट तक बहस हुई जिसमे जज साहब ने सरकारी वकील से पूछा कि अपने किस बेस पर फीस वापस की ?जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ओल्ड ऐड से भर्ती करने को कहा है इसलिए हम नए ऐड की फीस वापस कर रहे है
इस पर हमारे वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतिरम आर्डर पास किया है नाकि अंतिम आर्डर
हमारे वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला पेंडिंग है और साथ ही किसी कोर्ट ने नया ऐड रद्द नही किया है तो फीस वापसी कैसे?
जज साहब ने कहा कि अगर न्यू ऐड बहाल हो गया तो आप इस विज्ञापन में फ़ॉर्म भरने वालो का क्या करेंगे
इस पर सरकारी वकील से एफिडेविट माँगा है साथ ही मामले को फाइनल डिस्पोजल के लिए 20 अप्रैल सोमवार को लगा दिया है


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